Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan (PM-USP) Scheme
Schemes On NSP
Central Sector Schemes
Last date of the scheme
31-10-2024
Last Date for Correction
15-11-2024
Institute Verification Last Date
15-11-2024
DNO / SNO / MNO Verification Last Date :
30-11-2024
Objective of National Scholarship Scheme:
गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
Scope:
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्चतर माध्यमिक/कक्षा XII बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने और मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 82,000 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
Eligibility for National Scholarship:
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता--
i. वे छात्र जो संबंधित बोर्ड से 10+2 पैटर्न या समकक्ष कक्षा XII में संबंधित स्ट्रीम में सफल उम्मीदवारों के 80वें प्रतिशत से ऊपर हैं;
ii. पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के बजाय नियमित डिग्री पाठ्यक्रम या डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे हैं;
iii. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और संबंधित नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों में पाठ्यक्रम कर रहे हैं;
iv. राज्य द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं/शुल्क माफी एवं प्रतिपूर्ति योजना सहित किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न लेना;
v. जिन छात्रों की कुल पैतृक/पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, वे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। आय प्रमाण पत्र केवल नए आवेदकों के लिए आवश्यक होगा;
vi. अपने कॉलेज/अध्ययन संस्थान को बदलने वाले छात्र को छात्रवृत्ति जारी रखने/नवीनीकृत करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम और संस्थान एक वैध AISHE कोड बनाए रखे; AISHE कोड को https://aishe.gov.in/aishe/aisheCode पोर्टल पर चेक किया जा सकता है
vii. जो छात्र एनएसपी पर ऑनलाइन आवेदन के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं, उन्हें एनएसपी पर अगले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वह नवीनीकरण के लिए पात्रता की शर्त पूरी करते हैं;
viii. अध्ययन के प्रत्येक वर्ष में वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने के अलावा, कम से कम 75% की पर्याप्त उपस्थिति बनाए रखना भी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए मानदंड होगा। किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता या आपराधिक व्यवहार, जिसमें रैगिंग में संलिप्तता भी शामिल है, की शिकायत पर छात्रवृत्ति जब्त कर ली जाएगी;
ix. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों/आवेदकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) पर नई/नवीनीकृत छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा मंत्रालय को सीधे भेजे गए नए/नवीनीकृत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
i. वे छात्र जो संबंधित बोर्ड से 10+2 पैटर्न या समकक्ष कक्षा XII में संबंधित स्ट्रीम में सफल उम्मीदवारों के 80वें प्रतिशत से ऊपर हैं;
ii. पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के बजाय नियमित डिग्री पाठ्यक्रम या डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे हैं;
iii. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और संबंधित नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों में पाठ्यक्रम कर रहे हैं;
iv. राज्य द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं/शुल्क माफी एवं प्रतिपूर्ति योजना सहित किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न लेना;
v. जिन छात्रों की कुल पैतृक/पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, वे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। आय प्रमाण पत्र केवल नए आवेदकों के लिए आवश्यक होगा;
vi. अपने कॉलेज/अध्ययन संस्थान को बदलने वाले छात्र को छात्रवृत्ति जारी रखने/नवीनीकृत करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम और संस्थान एक वैध AISHE कोड बनाए रखे; AISHE कोड को https://aishe.gov.in/aishe/aisheCode पोर्टल पर चेक किया जा सकता है
vii. जो छात्र एनएसपी पर ऑनलाइन आवेदन के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं, उन्हें एनएसपी पर अगले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वह नवीनीकरण के लिए पात्रता की शर्त पूरी करते हैं;
viii. अध्ययन के प्रत्येक वर्ष में वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने के अलावा, कम से कम 75% की पर्याप्त उपस्थिति बनाए रखना भी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए मानदंड होगा। किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता या आपराधिक व्यवहार, जिसमें रैगिंग में संलिप्तता भी शामिल है, की शिकायत पर छात्रवृत्ति जब्त कर ली जाएगी;
ix. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों/आवेदकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) पर नई/नवीनीकृत छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा मंत्रालय को सीधे भेजे गए नए/नवीनीकृत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
Value of Additional Scholarship:
हमसे संपर्क करें:-
अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग
उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय,
पश्चिम ब्लॉक 1, द्वितीय तल, विंग 6, कमरा नंबर 6,
आर.के.पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066.
टेलीफोन: 011- 20862360
ई-मेल: sonationalscholarship@gmail.com
अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग
उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय,
पश्चिम ब्लॉक 1, द्वितीय तल, विंग 6, कमरा नंबर 6,
आर.के.पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066.
टेलीफोन: 011- 20862360
ई-मेल: sonationalscholarship@gmail.com
Payment and mode of disbursal of additional scholarship:
Coming SooN !
Sanctioning Authority:
Coming SooN !
Eligibility and Course Duration:
Coming SooN !
Income Criteria:
Coming SooN !
Age limit:
Coming SooN !
Registration process:
आवेदन प्रक्रिया
i. आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं। छात्रों की जाति, शैक्षिक योग्यता आदि जैसे क्रेडेंशियल का सत्यापन भारत सरकार के MeITY की DIGILOCKER सुविधा के माध्यम से किया जाता है।
ii. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) (www.scholarships.gov.in) पोर्टल के खुलने और बंद होने की समय-सीमा प्रदान करेगा।
iii. छात्रवृत्ति के आवेदन, सत्यापन, चयन और वितरण के लिए दिशा-निर्देश एनएसपी के अनुसार होंगे।
iv. चयन सूची एनएसपी पर तैयार/प्रदर्शित की जाएगी।
v. ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन दो स्तरों पर किया जाएगा, अर्थात उस संस्थान द्वारा जहां छात्र अध्ययन कर रहा है और उसके बाद संबंधित राज्य उच्च शिक्षा विभाग या राज्य द्वारा राज्य नोडल एजेंसी (नए और नवीनीकरण दोनों आवेदकों के लिए) के रूप में नामित किसी अन्य एजेंसी/अधिकारी द्वारा।
vi. समय-सीमा पर नवीनतम दिशा-निर्देश एनएसपी पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
vii. नवीनीकरण या सत्यापन में देरी के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति से स्थायी रूप से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, छात्रों को कट-ऑफ तिथि के भीतर नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा। यदि कोई आवेदक इस समय-सीमा से चूक जाता है तो उस वर्ष के लिए नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
i. आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं। छात्रों की जाति, शैक्षिक योग्यता आदि जैसे क्रेडेंशियल का सत्यापन भारत सरकार के MeITY की DIGILOCKER सुविधा के माध्यम से किया जाता है।
ii. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) (www.scholarships.gov.in) पोर्टल के खुलने और बंद होने की समय-सीमा प्रदान करेगा।
iii. छात्रवृत्ति के आवेदन, सत्यापन, चयन और वितरण के लिए दिशा-निर्देश एनएसपी के अनुसार होंगे।
iv. चयन सूची एनएसपी पर तैयार/प्रदर्शित की जाएगी।
v. ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन दो स्तरों पर किया जाएगा, अर्थात उस संस्थान द्वारा जहां छात्र अध्ययन कर रहा है और उसके बाद संबंधित राज्य उच्च शिक्षा विभाग या राज्य द्वारा राज्य नोडल एजेंसी (नए और नवीनीकरण दोनों आवेदकों के लिए) के रूप में नामित किसी अन्य एजेंसी/अधिकारी द्वारा।
vi. समय-सीमा पर नवीनतम दिशा-निर्देश एनएसपी पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
vii. नवीनीकरण या सत्यापन में देरी के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति से स्थायी रूप से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, छात्रों को कट-ऑफ तिथि के भीतर नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा। यदि कोई आवेदक इस समय-सीमा से चूक जाता है तो उस वर्ष के लिए नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
DOCUMENTS TO BE UPLOADED ON NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL:
Coming SooN !
Verification Process by University / Institute:
Coming SooN !
NSP Helpdesk
Email: helpdesk[at]nsp[dot]gov[dot]in
Helpline No: 0120 - 6619540 (8:00 AM to 8:00 PM on all days, except government holidays)
Helpline No: 0120 - 6619540 (8:00 AM to 8:00 PM on all days, except government holidays)
Public Financial Management System - PFMS
Email: helpdesk-pfms[at]gov[dot]in
Toll free Number: 1800 118 111
Toll free Number: 1800 118 111
Academic Year:
2024-25
Apply For One Time Registration (OTR):
Apply For Scholarship:
Registered Institutes on NSP:
Coming Soon...
Schemes on NSP:
Previous Year Application Status:
Track Your Payment:
Aadhaar Seva Kendra:
Check Aadhaar Seeding Status:
NSP OTR APP:
Check UDID Details:
FAQs for applying Scholarships on the National Scholarship Portal
1. “कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना” के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र योजना एक योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना है।
पात्रता शर्तें:-
• कक्षा XII में किसी विशेष बोर्ड की परीक्षा में संबंधित स्ट्रीम में सफल उम्मीदवारों के 80वें प्रतिशत से ऊपर के छात्र
• नियमित पाठ्यक्रम (पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा नहीं) करने वाले छात्र
• पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक
• किसी भी प्रकार की कोई अन्य छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त न करना
• डिप्लोमा छात्र इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
• कक्षा 12 के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
2. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु मेरिट सूची तैयार करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है? पात्र आवेदकों में से, लिंग (50 लड़के: 50 लड़कियां), स्ट्रीम (3-विज्ञान: 1-वाणिज्य: 3-मानविकी), श्रेणी (एससी-15%, एसटी-7.5% और ओबीसी-27%) के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है, और संबंधित राज्य शिक्षा बोर्डों के आवंटित स्लॉट से बेंचमार्क विकलांगता (40% या अधिक की विकलांगता) वाले छात्रों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है। 3. योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दर क्या है? छात्रवृत्ति की दर कॉलेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए स्नातक स्तर पर 12,000/- रुपये प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000/- रुपये प्रति वर्ष है। तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को चौथे और पांचवें वर्ष में 20,000/- रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाता है। पहले तीन वर्षों के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष और चौथे वर्ष में 20,000 रुपये प्रति वर्ष।
4. दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष के छात्र को छात्रवृत्ति कैसे मिलती है?
पहले वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित सभी छात्र कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन दूसरे/तीसरे वर्ष में छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए पात्र हैं। छात्र को नवीनीकरण आवेदक के समान पोर्टल पर फिर से आवेदन करना होगा और आवश्यक अंकतालिका आदि प्रदान करनी होगी। आवेदक को किसी अन्य विभाग/मंत्रालय से छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिए।
5. योजना के तहत छात्रवृत्ति की अवधि और नवीनीकरण के मानदंड क्या हैं?
एक छात्र अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। योजना के तहत छात्रवृत्ति को स्नातकोत्तर स्तर तक साल-दर-साल नवीनीकृत किया जाता है (स्नातक स्तर पर डिग्री-अग्रणी तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को छोड़कर)।
6. योजना के तहत छात्रवृत्ति के वितरण की विधि क्या है?
छात्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से वितरित की जाती हैं, अर्थात सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में। छात्रवृत्ति राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में वितरित की जाएगी। छात्रवृत्ति के निर्बाध वितरण के लिए, छात्रों को आवेदन पत्र में बताए अनुसार आधार को बैंक खाते से जोड़ना आवश्यक है। छात्र सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) पोर्टल में “अपना भुगतान जानें” टेम्पलेट से अपने भुगतान की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ NSP पर स्थिति भी देख सकते हैं। यदि PFMS स्थिति “सफल” के रूप में दिखाई देती है, तो छात्र को उस बैंक खाते की स्थिति की जाँच करनी होगी जो लेन-देन के समय आधार से जुड़ा हुआ था।
7. बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग क्या है?
आधार सीडिंग का अर्थ है छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्राप्त करने के लिए आधार धारक की अद्वितीय 12-अंकीय आधार संख्या को उनके बैंक खाता संख्या से जोड़ना।
8. आधार संख्या को बैंक खाते से कैसे लिंक करें?
आधार सीडिंग की प्रक्रिया इस प्रकार है
a. छात्रा को उस बैंक शाखा में जाना होगा जहाँ उसका खाता है और विधिवत भरा हुआ सहमति पत्र जमा करना होगा
b. बैंक अधिकारी ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण और दस्तावेजों (जैसा कि आवश्यक हो सकता है) और हस्ताक्षर के आधार पर ग्राहक की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद आधार सीडिंग सहमति पत्र को स्वीकार करेंगे और एक पावती प्रदान करेंगे।
c. शाखा फिर आधार संख्या को ग्राहक के खाते और NPCI मैपर से लिंक करेगी।
9. आधार सीडिंग स्थिति की जाँच कैसे करें?
आधार सीडिंग स्थिति को NPCI पर भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE) प्लेटफ़ॉर्म पर चेक किया जा सकता है। BASE का उपयोग करने के लिए, छात्र को यह करना होगा:
a. BASE URL पर जाएँ
b. उपभोक्ता टैब पर क्लिक करें
c. भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE) पर क्लिक करें
d. आधार मैपिंग स्थिति या इतिहास प्राप्त करने के लिए ड्रॉपडाउन का चयन करें
10. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर PM-USP CSSS के तहत छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
(a) फ्रेशर्स: जिन छात्रों ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा-XII पूरी की है और जो संबंधित बोर्ड (SEB/CBSE/CISCE) की शीर्ष 20वीं प्रतिशत सूची में हैं और जिन्होंने नियमित स्नातक पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लिया है, वे नई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यह सूची संबंधित राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा दी जाती है। जो लोग इस सूची में शामिल नहीं हैं, वे PM-USP CSSS छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
(बी) नवीनीकरण: जिन छात्रों को पिछले चार शैक्षणिक वर्षों में नई छात्रवृत्ति मिली है (जैसे वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लाभार्थी), कट-ऑफ तारीख से पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in/ पर नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवीनीकरण छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए योजना के लाभार्थियों को एनएसपी पर आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति छूट जाती है, तो वह अन्य नवीनीकरण पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन अगले वर्ष नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है (जैसे 2023-24 में नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से चूक गए छात्र 2024-25 के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं)। इसलिए आवेदक को पोर्टल पर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल बंद होने से पहले उसके आवेदन को संस्थान और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए। वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) एक अद्वितीय संख्या है जो छात्रवृत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रदान की जाती है। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करते हैं और ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) पूरा करते हैं। OTR नंबर एक बार जनरेट किया जाता है और छात्र के पूरे शैक्षणिक जीवन में मान्य रहता है।
12. OTR नंबर कैसे प्राप्त करें?
OTR जनरेट करने के लिए, छात्र को पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे: (a) सक्रिय मोबाइल नंबर, (b) आधार नंबर (यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आधार नामांकन आईडी), (c) आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर।
नए, 2024 आवेदक: GET YOUR OTR -> ‘अभी आवेदन करें’ विकल्प का उपयोग करके OTR नंबर जनरेट करें।
नवीनीकरण, 2024 आवेदक:
(a) जिन छात्रों ने AY 2023-24 में आधार प्रदान किया था और फेस-ऑथेंटिकेशन पूरा किया था: NSP ने उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उनका OTR नंबर भेजा है। छात्र इस OTR का उपयोग करके सीधे NSP पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं
(b) जिन छात्रों ने AY 2023-24 में आधार प्रदान किया था और फेस-ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है: NSP ने उनका संदर्भ नंबर जनरेट किया है, और छात्र को NSP OTR ऐप (प्ले स्टोर पर उपलब्ध) के माध्यम से फेस-ऑथेंटिकेशन पूरा करके अपना OTR प्राप्त करना होगा।
(c) जिन छात्रों ने AY 2023-24 में EID के साथ आवेदन किया था: छात्रों को GET YOUR OTR -> ‘अभी आवेदन करें’ विकल्प का उपयोग करके अपना OTR जनरेट करना होगा
13. अगर मैं अपना OTR नंबर भूल गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?
अगर आप अपना OTR नंबर भूल गए हैं, तो आप “Forgot OTR Number” विकल्प चुनकर इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अपना OTR नंबर पुनः प्राप्त करने के लिए, आपको अपनी e-KYC प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया गया आधार नंबर प्रदान करना होगा।
14. मैं PM-USP CSSS के तहत छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
अपने आधार/OTR नंबर से लॉगिन करें। पहले से भरे गए व्यक्तिगत विवरण OTR पंजीकरण फ़ॉर्म से स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाएँगे। अब, अपना आवेदन ID जनरेट करने के लिए, छात्रों को ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना निवास राज्य और “पोस्ट-मैट्रिक” विकल्प चुनना होगा।
जनरेट किया गया आवेदन ID ‘मेरा आवेदन’ के अंतर्गत उपलब्ध होगा। छात्र अब उचित सामान्य जानकारी, श्रेणी और शैक्षणिक विवरण भरकर आवेदन जमा कर सकते हैं; और “कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की PM-USP केंद्रीय क्षेत्र योजना” का चयन कर सकते हैं। इसके बाद, अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन पत्र जमा करें।
15. ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
a. आवेदन भरते समय, छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम, पिता का नाम और रोल नंबर रोल कार्ड/मार्कशीट में उल्लिखित नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए, ताकि डेटा कैप्चर हो जाए और योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिखाई दे। आवेदन पत्र भरते समय, राज्य शिक्षा बोर्ड के कॉलम में उन्हें अनुलग्नक में दी गई सूची के अनुसार बोर्ड का चयन करना होगा।
नोट:- यदि 12वीं परीक्षा की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग है, तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार में वही नाम दर्ज करें जो उनकी मार्कशीट में है
उदाहरण के लिए:-
मार्कशीट के अनुसार पिता का नाम- श्री महेंद्र प्रताप सिंह और आधार के अनुसार पिता का नाम एम.पी. सिंह - गलत)
b. एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिसे छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान मोबाइल नंबर नहीं बदलने की सलाह दी जाती है। एनएसपी पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से आवश्यक अधिसूचना और जानकारी भेज सकता है। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और उस ईमेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए। भविष्य में आवश्यक जानकारी और प्रासंगिक ओटीपी उल्लिखित मोबाइल नंबर पर प्रदान किए जाएंगे। छात्रों को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर प्रदान करने की सलाह दी जाती है। छात्रों को नियमित रूप से एनआईसी-एनएसपी से एसएमएस की जांच करनी चाहिए।
सी. एनआईसी और एमओई ईमेल/एसएमएस के अलावा कोई संचार नहीं भेजते हैं।
डी. पूरी प्रक्रिया के दौरान ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
ई. ओटीआर लॉगिन में दिए गए जनसांख्यिकीय विवरण आधार और 12 वीं परीक्षा की मार्कशीट में दिए गए समान होने चाहिए।
एफ. नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, संपर्क जानकारी जैसे जनसांख्यिकीय विवरण में कोई भी बदलाव ओटीआर लॉगिन में किया जाना चाहिए और इसे ई-केवाईसी और चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से फिर से प्रमाणित किया जाना चाहिए।
16. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए कब आवेदन करें?
आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) www.scholarships.gov.in पर लाइव की जाएगी। कृपया NSP पोर्टल को नियमित रूप से देखें।
17. ड्रॉप-डाउन मेनू से संस्थान का चयन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
जिस कोर्स में वह पढ़ रहा है उसका चयन करते समय, यदि पाठ्यक्रम अवधि में अंतर के साथ समान पाठ्यक्रम हैं, तो छात्र को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे अपने संस्थान के नोडल अधिकारियों से सही कोर्स का चयन कर रहे हैं।
18. ड्रॉप-डाउन मेनू से संस्थान का चयन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
जिस संस्थान में वह पढ़ रहा है उसका चयन करते समय, संस्थानों के समान/समान नामों के मामले में, छात्र को सभी संस्थानों को दिए गए AISHE कोड द्वारा सही संस्थान का पता लगाना होगा।
19. आवेदन करने और सत्यापन के लिए कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे?
आवेदन के समय पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड किए जाने हैं:
a. ए. ताजा: 12वीं की मार्कशीट, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र।
बी. नवीनीकरण: पिछले वर्ष की मार्कशीट।
यदि संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) द्वारा मांगे जाएं, तो सत्यापन के समय संस्थानों को उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
19. क्या मैं पहले से सहेजी गई जानकारी को संपादित कर सकता हूं और किस समय तक?
आप ऑनलाइन आवेदन के अंतिम सबमिशन तक जानकारी संपादित कर सकते हैं। आवेदन के अंतिम सबमिशन के बाद, जानकारी को केवल तभी संपादित किया जा सकता है जब आपका आवेदन सत्यापन प्राधिकारी द्वारा दोषपूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया हो।
20. मैं किन क्षेत्रों को संपादित कर सकता हूं? आप ओटीआर के दौरान दिए गए व्यक्तिगत विवरण को छोड़कर सभी विवरणों को संपादित कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार जब आप "पुष्टि करें और सबमिट करें" बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपका आवेदन अगले स्तर पर भेज दिया जाएगा और फिर आप आगे संपादित नहीं कर सकते।
21. क्या मुझे ऑनलाइन आवेदन एक बार में भरना होगा?
नहीं। आप ऑनलाइन आवेदन को जितनी बार चाहें भर सकते हैं, जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने सभी वांछित फ़ील्ड सही ढंग से दर्ज किए हैं। सॉफ़्टवेयर आपके आवेदन को हर चरण में सहेजने की सुविधा प्रदान करता है जब तक कि आप 'पुष्टि करें और सबमिट करें' बटन पर क्लिक न करें।
22. यूआईडी नंबर/आधार नंबर क्या है?
यूआईडी नंबर जिसे 'आधार' नंबर के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा दिया गया विशिष्ट पहचान नंबर है। आधार नंबर उस बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए जिसमें छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरित की जानी है।
23. मुझे अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचनी चाहिए?
आपको अपना आधार नंबर/ओटीआर नंबर दर्ज करके 'छात्र लॉगिन' विकल्प के तहत लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, 'मेरा आवेदन' विकल्प के तहत, आप अपनी आवेदन आईडी के सामने 'अपनी स्थिति जांचें' विकल्प देख पाएंगे। इस विकल्प के तहत आप अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
24. मैं अपने राज्य शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/सीआईएससीई के नोडल अधिकारियों का नाम और पता कैसे जान सकता हूँ?
राज्य शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/सीआईएससीई के नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के होम पेज पर पब्लिक कॉर्नर के अंतर्गत उपलब्ध नोडल अधिकारी (योजनावार) विकल्प में उपलब्ध है।
25. छात्रवृत्ति आवेदन के संबंध में शिकायत/प्रश्न/शिकायत कहाँ दर्ज करें?
शिकायत उनके लॉगिन में उपलब्ध शिकायत पंजीकरण टैब पर दर्ज की जानी चाहिए। पोर्टल के कामकाज/ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया/सत्यापन स्थिति आदि से संबंधित सभी तकनीकी शिकायतें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की “पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र योजना” से संबंधित शिकायतें उच्च शिक्षा विभाग, MoE को भेजी जा सकती हैं।
26. क्या आवेदकों या संस्थानों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक भौतिक प्रति राज्य नोडल अधिकारी या मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता है?
नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है
27. आवेदन वापस लेने के बारे में क्या जानना चाहिए?
छात्र ड्रॉप-डाउन मेनू से उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना छात्रवृत्ति आवेदन वापस ले सकते हैं। यदि कोई छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे वर्तमान योजना से हटना होगा। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अंतिम सत्यापन से पहले आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन वापस लिया जा सकता है। नोट: जब तक आप छात्रवृत्ति वापस नहीं लेना चाहते हैं, तब तक विकल्प का उपयोग न करें।
28. अगर छात्र ने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, वह संस्थान चुनने के बाद उपलब्ध न हो तो क्या करें?
यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब छात्र जिस संस्थान में पढ़ रहा है, उसने अपना प्रोफ़ाइल अपडेट नहीं किया है। इसलिए, छात्र को अपने संस्थान के नोडल अधिकारी से अपना प्रोफ़ाइल अपडेट करने और सभी पाठ्यक्रमों और उनकी अवधि को मान्य करने के लिए कहना होगा। आगे के मार्गदर्शन के लिए, संस्थान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होमपेज पर उपलब्ध संस्थान विकल्प के तहत जानकारी देख सकते हैं।
कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र योजना एक योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना है।
पात्रता शर्तें:-
• कक्षा XII में किसी विशेष बोर्ड की परीक्षा में संबंधित स्ट्रीम में सफल उम्मीदवारों के 80वें प्रतिशत से ऊपर के छात्र
• नियमित पाठ्यक्रम (पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा नहीं) करने वाले छात्र
• पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक
• किसी भी प्रकार की कोई अन्य छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त न करना
• डिप्लोमा छात्र इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
• कक्षा 12 के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
2. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु मेरिट सूची तैयार करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है? पात्र आवेदकों में से, लिंग (50 लड़के: 50 लड़कियां), स्ट्रीम (3-विज्ञान: 1-वाणिज्य: 3-मानविकी), श्रेणी (एससी-15%, एसटी-7.5% और ओबीसी-27%) के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है, और संबंधित राज्य शिक्षा बोर्डों के आवंटित स्लॉट से बेंचमार्क विकलांगता (40% या अधिक की विकलांगता) वाले छात्रों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है। 3. योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दर क्या है? छात्रवृत्ति की दर कॉलेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए स्नातक स्तर पर 12,000/- रुपये प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000/- रुपये प्रति वर्ष है। तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को चौथे और पांचवें वर्ष में 20,000/- रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाता है। पहले तीन वर्षों के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष और चौथे वर्ष में 20,000 रुपये प्रति वर्ष।
4. दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष के छात्र को छात्रवृत्ति कैसे मिलती है?
पहले वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित सभी छात्र कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन दूसरे/तीसरे वर्ष में छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए पात्र हैं। छात्र को नवीनीकरण आवेदक के समान पोर्टल पर फिर से आवेदन करना होगा और आवश्यक अंकतालिका आदि प्रदान करनी होगी। आवेदक को किसी अन्य विभाग/मंत्रालय से छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिए।
5. योजना के तहत छात्रवृत्ति की अवधि और नवीनीकरण के मानदंड क्या हैं?
एक छात्र अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। योजना के तहत छात्रवृत्ति को स्नातकोत्तर स्तर तक साल-दर-साल नवीनीकृत किया जाता है (स्नातक स्तर पर डिग्री-अग्रणी तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को छोड़कर)।
6. योजना के तहत छात्रवृत्ति के वितरण की विधि क्या है?
छात्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से वितरित की जाती हैं, अर्थात सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में। छात्रवृत्ति राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में वितरित की जाएगी। छात्रवृत्ति के निर्बाध वितरण के लिए, छात्रों को आवेदन पत्र में बताए अनुसार आधार को बैंक खाते से जोड़ना आवश्यक है। छात्र सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) पोर्टल में “अपना भुगतान जानें” टेम्पलेट से अपने भुगतान की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ NSP पर स्थिति भी देख सकते हैं। यदि PFMS स्थिति “सफल” के रूप में दिखाई देती है, तो छात्र को उस बैंक खाते की स्थिति की जाँच करनी होगी जो लेन-देन के समय आधार से जुड़ा हुआ था।
7. बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग क्या है?
आधार सीडिंग का अर्थ है छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्राप्त करने के लिए आधार धारक की अद्वितीय 12-अंकीय आधार संख्या को उनके बैंक खाता संख्या से जोड़ना।
8. आधार संख्या को बैंक खाते से कैसे लिंक करें?
आधार सीडिंग की प्रक्रिया इस प्रकार है
a. छात्रा को उस बैंक शाखा में जाना होगा जहाँ उसका खाता है और विधिवत भरा हुआ सहमति पत्र जमा करना होगा
b. बैंक अधिकारी ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण और दस्तावेजों (जैसा कि आवश्यक हो सकता है) और हस्ताक्षर के आधार पर ग्राहक की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद आधार सीडिंग सहमति पत्र को स्वीकार करेंगे और एक पावती प्रदान करेंगे।
c. शाखा फिर आधार संख्या को ग्राहक के खाते और NPCI मैपर से लिंक करेगी।
9. आधार सीडिंग स्थिति की जाँच कैसे करें?
आधार सीडिंग स्थिति को NPCI पर भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE) प्लेटफ़ॉर्म पर चेक किया जा सकता है। BASE का उपयोग करने के लिए, छात्र को यह करना होगा:
a. BASE URL पर जाएँ
b. उपभोक्ता टैब पर क्लिक करें
c. भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE) पर क्लिक करें
d. आधार मैपिंग स्थिति या इतिहास प्राप्त करने के लिए ड्रॉपडाउन का चयन करें
10. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर PM-USP CSSS के तहत छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
(a) फ्रेशर्स: जिन छात्रों ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा-XII पूरी की है और जो संबंधित बोर्ड (SEB/CBSE/CISCE) की शीर्ष 20वीं प्रतिशत सूची में हैं और जिन्होंने नियमित स्नातक पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लिया है, वे नई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यह सूची संबंधित राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा दी जाती है। जो लोग इस सूची में शामिल नहीं हैं, वे PM-USP CSSS छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
(बी) नवीनीकरण: जिन छात्रों को पिछले चार शैक्षणिक वर्षों में नई छात्रवृत्ति मिली है (जैसे वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लाभार्थी), कट-ऑफ तारीख से पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in/ पर नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवीनीकरण छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए योजना के लाभार्थियों को एनएसपी पर आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति छूट जाती है, तो वह अन्य नवीनीकरण पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन अगले वर्ष नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है (जैसे 2023-24 में नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से चूक गए छात्र 2024-25 के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं)। इसलिए आवेदक को पोर्टल पर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल बंद होने से पहले उसके आवेदन को संस्थान और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए। वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) एक अद्वितीय संख्या है जो छात्रवृत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रदान की जाती है। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करते हैं और ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) पूरा करते हैं। OTR नंबर एक बार जनरेट किया जाता है और छात्र के पूरे शैक्षणिक जीवन में मान्य रहता है।
12. OTR नंबर कैसे प्राप्त करें?
OTR जनरेट करने के लिए, छात्र को पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे: (a) सक्रिय मोबाइल नंबर, (b) आधार नंबर (यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आधार नामांकन आईडी), (c) आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर।
नए, 2024 आवेदक: GET YOUR OTR -> ‘अभी आवेदन करें’ विकल्प का उपयोग करके OTR नंबर जनरेट करें।
नवीनीकरण, 2024 आवेदक:
(a) जिन छात्रों ने AY 2023-24 में आधार प्रदान किया था और फेस-ऑथेंटिकेशन पूरा किया था: NSP ने उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उनका OTR नंबर भेजा है। छात्र इस OTR का उपयोग करके सीधे NSP पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं
(b) जिन छात्रों ने AY 2023-24 में आधार प्रदान किया था और फेस-ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है: NSP ने उनका संदर्भ नंबर जनरेट किया है, और छात्र को NSP OTR ऐप (प्ले स्टोर पर उपलब्ध) के माध्यम से फेस-ऑथेंटिकेशन पूरा करके अपना OTR प्राप्त करना होगा।
(c) जिन छात्रों ने AY 2023-24 में EID के साथ आवेदन किया था: छात्रों को GET YOUR OTR -> ‘अभी आवेदन करें’ विकल्प का उपयोग करके अपना OTR जनरेट करना होगा
13. अगर मैं अपना OTR नंबर भूल गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?
अगर आप अपना OTR नंबर भूल गए हैं, तो आप “Forgot OTR Number” विकल्प चुनकर इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अपना OTR नंबर पुनः प्राप्त करने के लिए, आपको अपनी e-KYC प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया गया आधार नंबर प्रदान करना होगा।
14. मैं PM-USP CSSS के तहत छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
अपने आधार/OTR नंबर से लॉगिन करें। पहले से भरे गए व्यक्तिगत विवरण OTR पंजीकरण फ़ॉर्म से स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाएँगे। अब, अपना आवेदन ID जनरेट करने के लिए, छात्रों को ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना निवास राज्य और “पोस्ट-मैट्रिक” विकल्प चुनना होगा।
जनरेट किया गया आवेदन ID ‘मेरा आवेदन’ के अंतर्गत उपलब्ध होगा। छात्र अब उचित सामान्य जानकारी, श्रेणी और शैक्षणिक विवरण भरकर आवेदन जमा कर सकते हैं; और “कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की PM-USP केंद्रीय क्षेत्र योजना” का चयन कर सकते हैं। इसके बाद, अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन पत्र जमा करें।
15. ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
a. आवेदन भरते समय, छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम, पिता का नाम और रोल नंबर रोल कार्ड/मार्कशीट में उल्लिखित नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए, ताकि डेटा कैप्चर हो जाए और योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिखाई दे। आवेदन पत्र भरते समय, राज्य शिक्षा बोर्ड के कॉलम में उन्हें अनुलग्नक में दी गई सूची के अनुसार बोर्ड का चयन करना होगा।
नोट:- यदि 12वीं परीक्षा की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग है, तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार में वही नाम दर्ज करें जो उनकी मार्कशीट में है
उदाहरण के लिए:-
मार्कशीट के अनुसार पिता का नाम- श्री महेंद्र प्रताप सिंह और आधार के अनुसार पिता का नाम एम.पी. सिंह - गलत)
b. एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिसे छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान मोबाइल नंबर नहीं बदलने की सलाह दी जाती है। एनएसपी पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से आवश्यक अधिसूचना और जानकारी भेज सकता है। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और उस ईमेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए। भविष्य में आवश्यक जानकारी और प्रासंगिक ओटीपी उल्लिखित मोबाइल नंबर पर प्रदान किए जाएंगे। छात्रों को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर प्रदान करने की सलाह दी जाती है। छात्रों को नियमित रूप से एनआईसी-एनएसपी से एसएमएस की जांच करनी चाहिए।
सी. एनआईसी और एमओई ईमेल/एसएमएस के अलावा कोई संचार नहीं भेजते हैं।
डी. पूरी प्रक्रिया के दौरान ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
ई. ओटीआर लॉगिन में दिए गए जनसांख्यिकीय विवरण आधार और 12 वीं परीक्षा की मार्कशीट में दिए गए समान होने चाहिए।
एफ. नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, संपर्क जानकारी जैसे जनसांख्यिकीय विवरण में कोई भी बदलाव ओटीआर लॉगिन में किया जाना चाहिए और इसे ई-केवाईसी और चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से फिर से प्रमाणित किया जाना चाहिए।
16. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए कब आवेदन करें?
आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) www.scholarships.gov.in पर लाइव की जाएगी। कृपया NSP पोर्टल को नियमित रूप से देखें।
17. ड्रॉप-डाउन मेनू से संस्थान का चयन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
जिस कोर्स में वह पढ़ रहा है उसका चयन करते समय, यदि पाठ्यक्रम अवधि में अंतर के साथ समान पाठ्यक्रम हैं, तो छात्र को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे अपने संस्थान के नोडल अधिकारियों से सही कोर्स का चयन कर रहे हैं।
18. ड्रॉप-डाउन मेनू से संस्थान का चयन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
जिस संस्थान में वह पढ़ रहा है उसका चयन करते समय, संस्थानों के समान/समान नामों के मामले में, छात्र को सभी संस्थानों को दिए गए AISHE कोड द्वारा सही संस्थान का पता लगाना होगा।
19. आवेदन करने और सत्यापन के लिए कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे?
आवेदन के समय पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड किए जाने हैं:
a. ए. ताजा: 12वीं की मार्कशीट, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र।
बी. नवीनीकरण: पिछले वर्ष की मार्कशीट।
यदि संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) द्वारा मांगे जाएं, तो सत्यापन के समय संस्थानों को उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
19. क्या मैं पहले से सहेजी गई जानकारी को संपादित कर सकता हूं और किस समय तक?
आप ऑनलाइन आवेदन के अंतिम सबमिशन तक जानकारी संपादित कर सकते हैं। आवेदन के अंतिम सबमिशन के बाद, जानकारी को केवल तभी संपादित किया जा सकता है जब आपका आवेदन सत्यापन प्राधिकारी द्वारा दोषपूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया हो।
20. मैं किन क्षेत्रों को संपादित कर सकता हूं? आप ओटीआर के दौरान दिए गए व्यक्तिगत विवरण को छोड़कर सभी विवरणों को संपादित कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार जब आप "पुष्टि करें और सबमिट करें" बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपका आवेदन अगले स्तर पर भेज दिया जाएगा और फिर आप आगे संपादित नहीं कर सकते।
21. क्या मुझे ऑनलाइन आवेदन एक बार में भरना होगा?
नहीं। आप ऑनलाइन आवेदन को जितनी बार चाहें भर सकते हैं, जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने सभी वांछित फ़ील्ड सही ढंग से दर्ज किए हैं। सॉफ़्टवेयर आपके आवेदन को हर चरण में सहेजने की सुविधा प्रदान करता है जब तक कि आप 'पुष्टि करें और सबमिट करें' बटन पर क्लिक न करें।
22. यूआईडी नंबर/आधार नंबर क्या है?
यूआईडी नंबर जिसे 'आधार' नंबर के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा दिया गया विशिष्ट पहचान नंबर है। आधार नंबर उस बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए जिसमें छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरित की जानी है।
23. मुझे अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचनी चाहिए?
आपको अपना आधार नंबर/ओटीआर नंबर दर्ज करके 'छात्र लॉगिन' विकल्प के तहत लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, 'मेरा आवेदन' विकल्प के तहत, आप अपनी आवेदन आईडी के सामने 'अपनी स्थिति जांचें' विकल्प देख पाएंगे। इस विकल्प के तहत आप अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
24. मैं अपने राज्य शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/सीआईएससीई के नोडल अधिकारियों का नाम और पता कैसे जान सकता हूँ?
राज्य शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/सीआईएससीई के नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के होम पेज पर पब्लिक कॉर्नर के अंतर्गत उपलब्ध नोडल अधिकारी (योजनावार) विकल्प में उपलब्ध है।
25. छात्रवृत्ति आवेदन के संबंध में शिकायत/प्रश्न/शिकायत कहाँ दर्ज करें?
शिकायत उनके लॉगिन में उपलब्ध शिकायत पंजीकरण टैब पर दर्ज की जानी चाहिए। पोर्टल के कामकाज/ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया/सत्यापन स्थिति आदि से संबंधित सभी तकनीकी शिकायतें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की “पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र योजना” से संबंधित शिकायतें उच्च शिक्षा विभाग, MoE को भेजी जा सकती हैं।
26. क्या आवेदकों या संस्थानों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक भौतिक प्रति राज्य नोडल अधिकारी या मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता है?
नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है
27. आवेदन वापस लेने के बारे में क्या जानना चाहिए?
छात्र ड्रॉप-डाउन मेनू से उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना छात्रवृत्ति आवेदन वापस ले सकते हैं। यदि कोई छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे वर्तमान योजना से हटना होगा। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अंतिम सत्यापन से पहले आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन वापस लिया जा सकता है। नोट: जब तक आप छात्रवृत्ति वापस नहीं लेना चाहते हैं, तब तक विकल्प का उपयोग न करें।
28. अगर छात्र ने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, वह संस्थान चुनने के बाद उपलब्ध न हो तो क्या करें?
यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब छात्र जिस संस्थान में पढ़ रहा है, उसने अपना प्रोफ़ाइल अपडेट नहीं किया है। इसलिए, छात्र को अपने संस्थान के नोडल अधिकारी से अपना प्रोफ़ाइल अपडेट करने और सभी पाठ्यक्रमों और उनकी अवधि को मान्य करने के लिए कहना होगा। आगे के मार्गदर्शन के लिए, संस्थान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होमपेज पर उपलब्ध संस्थान विकल्प के तहत जानकारी देख सकते हैं।
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