मूलनिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
Introduction (परिचय)
मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, और इसका उपयोग सरकारी योजनाओं, छात्रवृति, आरक्षण आदि के लाभ लेने के लिए किया जाता है।
Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)
मूल निवास बनाने के लिए पात्रता (Bonafaid Certificate Eligibility)
आवेदक को कम से कम 10 साल से राजस्थान का निवासी होना चाहिए, यदि आवेदक 10 साल से राजस्थान की निवासी नहीं हो तो-
पुरुष - अपने पिताजी का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकता है
महिला - अविवाहित होने पर पिताजी का एवं विवाहित होने पर पति का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकती है)
Required Documents (आवश्यक दस्तावेज)
मूल निवास बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज ( Documents For Bonafaid Certificate )
निवास प्रमाणः (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी (स्वयं/पिता/पति का)
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता/पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता/पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र (पिता/पति का)
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण: 10वीं प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)
- पता प्रमाणः कोई सत्यापित दस्तावेज (वैकल्पिक)
- आवेदन पत्रः ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी (अनिवार्य)
आवेदन कैसे करें ?
ई-मित्र से मूलनिवास प्रमाण-पत्र अप्लाई करने से पहले हमें निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए-
- आपके ई-मित्र वॉलेट में कम से कम 50 रूपये का राशि होनी चाहिए। अगर आपने ये चेक नहीं किया तो अंत में आपके किया तो आपका सारा किया कुहा काम बेकार में चला जायेगा और आपको पूरी प्रकिया दोबारा दोहरानी पङेगी।
- सभी दस्तावेज (फरा हुआ फॉर्म और अन्य डॉक्युमेंट्स) आपके कम्प्युटर में स्केन करके पहले से ही रख लें।
मूलनिवास प्रमाण-पत्र (Bonafide Certificate) बनाने के लिए सबसे पहले हमें ई-मित्र (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) को लॉगिन करना होगा।

ई-मित्र को लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ई-मित्र का डेस्बोर्ड (Dashboard) खुल जायेगा-
Dashboard
Dashboard ► Available Service ► Application पर क्लिक करेंगें।
अब Avail Application Service में खोजें पर क्लिक करेंगें।
अब नीचे जानकारी प्राप्त करें में जन आधार आईडी दर्ज करके बटन पर क्लकि करेंगें।
अब हमें जन आधार में जुङे हुए परिवार के सभी सदस्यों का नाम दिखाई देगा हम परिवार के एक सदस्य का चयन करेंगे जिसका हमें मूलनिवास प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है-
R*s*h*n*d*v*
R*m*w*r*o*p
U*r*m*l*
R*s*h*n*d*v*
अब हम पर क्लिक करेंगें। तो हमारे सामने एक पोप्पस खुलेगा उसमें हम अपने पंजिकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करेंगे और पर क्लिक करेंगे। तो नीचे एक पेज खुलेगा उसमें हमें मूल विवरण में मूलभूत जानकारी को भरेंगें।
नोट- जहां पर स्टार (*) लगा हुआ है उसको भरना अनिवार्य है।
SSO ID ई-मित्र रजिस्ट्रेशन संख्या प्रदर्शन नाम
Display Name in Hindi जन्म तिथि लिंग
मोबाइल नंबर जन आधार आईडी न्म तिथि
श्रेणी प्रकार * वैवाहिक स्थिति * राशन कार्ड संख्या
पेन नंबर मतदाता आईडी बिल के नंबर
आईएफएससी कोड बैंक खाता नंबर बैंक का नाम
शाखा का नाम
वर्तमान पता→
अब हम वर्तमान पते में शहरी / ग्रामिण में से किसी एक का चयन करेंगे।
अब हम वर्तमान पते को हिन्दी और अंग्रेजी में भरेंगे
पता अंग्रेजी में ; पता हिन्दी में
देश राज्य संभाग
अब हम जिला* (District), तहसील* (Tehsil), पंचायत समिति* (Panchayat Samiti) ग्राम पंचायत* (Gram Panchayat), गांव (Village) और पिन कोड* को भरेंगे।
अब हम स्थाई पते को भरेंगे यदि स्थाई पता वर्तमान पते के समान है तो वर्तमान पते के समान ♦ पर क्लिक करेंगे। और बटन पर क्लिक करेंगे।
FAQs
1. राजस्थान में मूल प्रमाण पत्र के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
जवाब- निवास प्रमाणः (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी (स्वयं/पिता/पति का)
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता/पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता/पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र (पिता/पति का)
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण: 10वीं प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)
- पता प्रमाणः कोई सत्यापित दस्तावेज (वैकल्पिक)
- आवेदन पत्रः ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी (अनिवार्य)
2. राजस्थान bonafide certificate की वैधता कितनी होती है?
जवाब- राजस्थान में बोनाफाइड सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate) दो अलग-अलग संदर्भों में जारी किया जाता है। आपकी आवश्यकता के अनुसार इसकी वैधता इस प्रकार है:
1. मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
यदि आपका तात्पर्य स्थानीय निवास प्रमाण पत्र से है, तो राजस्थान में यह आजीवन (Lifetime) वैध होता है। हालांकि, कुछ विशेष सरकारी योजनाओं या छात्रवृत्ति के मामलों में, विभाग आपसे 6 महीने से 1 साल तक पुराना ही प्रमाण पत्र मांग सकते हैं।
2. शैक्षणिक संस्थान या कंपनी बोनाफाइड (Student/Employee Bonafide)
यदि आप किसी कॉलेज, स्कूल या कंपनी से अपना बोनाफाइड जारी करवा रहे हैं, तो यह केवल उसी शैक्षणिक सत्र या उस कार्यविशेष के लिए मान्य होता है। आमतौर पर इसकी अवधि 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक होती है।
3. राजस्थान में मूल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितने रूपये लगते हैं?
जवाब- राजस्थान में मूल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 50 रूपये लगते हैं।
4. मूल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितने साल पुराना राजस्थान का निवासी होना चाहिए?
जवाब- मूल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कम से कम 15 वर्ष तक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।

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