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योजना

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लाडो प्रोत्साहन योजना

2026-06-18
आवेदन प्रारंभ
Live !
अंतिम तिथि
NA
योजना कब शुरू हुई
2024-08-01
द्वारा वित्त पोषित
राज्य
योजना का नाम
लाडो प्रोत्साहन योजना
योजना का प्रकार
व्यक्ति
आवेदन का तरीका:
ऑफलाइन
विवरण-

लाडो प्रोत्साहन योजना का परिचयः-

लेखानुदान घोषणा (2024-25) बिन्दु (34) की पालना में लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.08.2024 से पूरे प्रदेश में लागू की गई है। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर दिनांक 12.03.2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा (44) के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रू. की राशि को बढ़ाकर 1.50 लाख रू. किया गया है।

राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए "लाडो प्रोत्साहन योजना" 01.08.2024 से सम्पूर्ण राज्य में लागू की गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 7 किश्तो में 1.50 लाख रू. का भुगतान लाभार्थियों को देय है, जिसमें प्रथम दो किश्तों का भुगतान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तीसरी से छठी किश्त तक का भुगतान शिक्षा विभाग एवं सातवीं किश्त का भुगतान उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर देय है। पूर्व में संचालित राजश्री योजना की तृतीय किश्त का भुगतान भी लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से किया जा रहा है। महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर पर नोडल विभाग के रूप में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

लाडो प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 1.50 लाख रू. का संकल्प पत्र दिया जाता है, जो डिजिटल रूप में ओजस पोर्टल पर लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। योजना के अन्तर्गत 01.08.2024 से अब तक 6.50 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है तथा योजना के अन्तर्गत उपरोक्त अवधि में 360.13 करोड का व्यय किया गया है।

पात्रता -

लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता–

  1. प्रसूता राजस्थान की निवासी हो एवं उसके पास आधार एवं जन आधार कार्ड हो।
  2. राजकीय चिकित्सा संस्थान / जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।
  3. आवेदक एक महिला होनी चाहिए जो राजस्थान की मूल निवासी हो।
  4. आवेदक को किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना (जे. एस. वाई.) के तहत अधिकृत किसी निजी चिकित्सा संस्थान में बेटी को जन्म देना चाहिए।
  5. आवेदक को बच्चे का पूर्ण टीकाकरण (दूसरी किस्त के लिए) सुनिश्चित करना चाहिए।
  6. आवेदक के बच्चे को बाद की किश्तों के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान में नामांकित किया जाना चाहिए।
  7. अंतिम किश्त प्राप्त करने के लिए आवेदक की बेटी को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक होना चाहिए और 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज

लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  1. राजस्थान का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  2. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  3. माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते का विवरण
  4. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  5. सरकार या जे. एस. वाई. अधिकृत चिकित्सा सुविधा से संस्थागत वितरण प्रमाण
  6. आयु प्रमाण दस्तावेज (21 वर्ष की आयु पूरी करने के सत्यापन के लिए)
  7. जन्म के समय जारी की गई विशिष्ट पहचान पत्र/पी. सी. टी. एस. पहचान पत्र
  8. यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज़
लाभ-

लाडो प्रोत्साहन योजना का विवरण :-

  • बालिका के जन्म पर ₹1.50 लाख की राशि का 'संकल्प पत्र' प्रदान किया जाएगा।
  • सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।
  • बालिका के व्यस्क होने तक पहली छः किश्तें बालिका के माता-पिता/अभिभावक / पालनहार के बैंक खाते में एवं सातवीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तांतरण की जायेगी।
  • राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है एवं राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय राशि :—
योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध देय राशि–

किश्त विवरण देय राशि (रु.)
1. पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर 2,500
2. बालिका के 9-12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर लाभ देय होगा 2,500
3. राजकीय विद्यालय / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000
4. राजकीय विद्यालय / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000
5. राजकीय विद्यालय / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000
6. राजकीय विद्यालय / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000
7. सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1,00,000
  कुल 1,50,000

 

  • लाडो प्रोत्साहन योजना की प्रथम दो किश्तों का लाभ लेने के बाद किसी चरण में किसी किश्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किश्त का लाभ दिया जा सकेगा।
  • लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी एवं आगे की किश्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। पूर्व में प्रथम दो किश्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ देय होगा।
आधिकारिक वेबसाइट

https://wcd.rajasthan.gov.in/we/#/scheme/detail/1184

महत्वपूर्ण जानकारी

लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए महत्वपूर्ण सूचना–

  • गर्भवती महिला की एएनसी जाँच के दौरान आधार एवं जन आधार का विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण इन्द्राज किया जायेगा।
  • योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चिता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक / पालनहार के बैंक खाते में देय होगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ऑनलाईन ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी./ पीसीटीएस आई.डी. नम्बर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
  • बालिका के 9-12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने
  • पर एवं सम्पूर्ण टीकाकरण का पी.सी.टी.एस पोर्टल पर ऑटो अपडेशन होने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक / पालनहार के बैंक खाते में ऑनलाईन
  • ट्रांसफर की जायेगी। लाभार्थी को द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु बालिका के एक वर्ष तक जीवित होने के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  • योजना का लाभ राजस्थान में निवास कर रही प्रसूताओं के लिये देय है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है तथा जिसके पास आधार एवं जन आधार कार्ड हो, को निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से लाडो प्रोत्साहन योजना की प्रथम किश्त का लाभ देय होगा।
  • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्तर पर ऑटो अपडेशन मोड द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डी.बी.टी. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
  • द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस/ओजस पोर्टल पर ऑटो अपडेशन करने पर देय होगा।
  • शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी किश्त से लेकर छठी किश्त का लाभ देने हेतु लाभार्थी के प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के द्वारा जैसा लागू हो यथा पीसीटीएस आई.डी / मैम्बर आई.डी / APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आई.डी / जन-आधार का उपयोग करते हुए बालिका का विवरण शाला दर्पण पोर्टल/प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर आनॅलाईन ट्रैक किया जाएगा तथा संबंधित किश्त पात्रतानुसार देय होने पर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
  • उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम किश्त का लाभ देने हेतु, जैसा लागू हो यथा पीसीटीएस आई.डी, मैम्बर आई.डी., APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आई.डी जन-आधार का उपयोग करते हुए आनॅलाईन ट्रैक कर लाभार्थी के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर योजना का लाभडीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
  • प्रथम दो किश्तो के लिए बजट चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को, तीसरी से छठी किश्त के लिए बजट शिक्षा विभाग को तथा सातवीं किश्त के लिए बजट उच्च शिक्षा विभाग को निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हस्तांतरित किया जायेगा। जिसके लिए निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर पर आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान करवाया जायेगा।
आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया–

ऑफलाइन
आवेदक के लिए आवेदन प्रक्रियाः—
चरण 1: आवेदक को संबंधित योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां एकत्र करनी चाहिए।
चरण 2: आवेदक को चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निकटतम कार्यालय जाना चाहिए।
चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए आवेदन प्रक्रिया
पहली और दूसरी किश्तों के लिएः–

पी. सी. टी. एस. पोर्टल पर प्रसवपूर्व जांच और संस्थागत प्रसव के बाद डेटा दर्ज किया जाता है।
डी. बी. टी. चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वचालित रूप से किया जाता है।
दूसरी किश्त के लिएः–
टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड अपलोड किया जाना चाहिएपीसीटीएस/ओजसपोर्टल।
सत्यापन के आधार पर, माता-पिता/अभिभावक के खाते में भुगतान किया जाता है।
किश्त 3 से 6 (विद्यालय में प्रवेश) के लिएः–
पहले की किश्त आईडी का उपयोग करके पोर्टल के माध्यम से स्कूलों द्वारा स्वचालित रूप से ट्रैक किया जाता है।
माता-पिता/अभिभावकों से किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
अंतिम (सातवीं) किश्त के लिएः–
उच्च शिक्षा विभाग लड़की के स्नातक दस्तावेज अपलोड करता है।
लड़की की 21 वर्ष की आयु की पुष्टि करने के बाद उसके अपने बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

नोट:

पर्यवेक्षणः-

  • लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास होगा।
  • लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा तीन माह में एक बार की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
  • लाडो प्रोत्साहन योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किए जा सकेंगे।
  • ई-गर्वनेंस के माध्यम से योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से DoIT द्वारा योजना हेतु एक पृथक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर पी.सी. टी.एस/ओजस पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल के डाटा को इन्टीग्रेट किया गया है। इससे योजना की रियल टाईम मॉनिटरिंग एवं डाटा का एनालिटिक विश्लेषण संभव हो सकेगा।

Note- लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।

योजना संपर्क विवरण

NA

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-

लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

केवल राजस्थान के स्थायी निवासी जो सरकारी या जे. एस. वाई.-अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में एक लड़की को जन्म देते हैं।

 

लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कुल लाभ राशि क्या है?

कुल ₹ 1,50,000 7 किश्तों में दिया जाता है।

 

क्या पहली किश्त के लिए लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना में किसी आवेदन पत्र की आवश्यकता है?

नहीं। पी. सी. टी. एस. पोर्टल के माध्यम से लाभ स्वचालित रूप से संसाधित किया जाता है।

 

क्या लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना घर में पैदा होने वाली लड़कियों के लिए उपलब्ध है?

नहीं। केवल अधिकृत सुविधाओं में संस्थागत प्रसव ही पात्र हैं।

 

अगर लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना में एक किस्त छूट जाए तो क्या होगा?

अगली पात्र किस्त का लाभ छूटने के वैध कारण के साथ उठाया जा सकता है।

 

लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना की अंतिम किस्त किसे मिलती है?

लड़की खुद, स्नातक होने और 21 साल की होने के बाद।

 

लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना में स्कूल स्तर की किश्तों के लिए कौन से स्कूल मान्य हैं?

राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल या निजी स्कूल।

 

लाडो प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या निजी विद्यालय के छात्रों को लाभ मिल सकता है?

हां, अगर स्कूल राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

 

लाडो प्रोत्साहन योजना को कैसे ट्रैक किया जाता है?

पी. सी. टी. एस. और ओ. जे. ए. एस. पोर्टलों के माध्यम से जन्म के समय उत्पन्न विशिष्ट आई. डी. का उपयोग किया जाता है।

 

लाडो प्रोत्साहन योजना में अगर लड़की स्नातक नहीं करती है तो क्या होगा?

अंतिम किस्त तब तक नहीं दी जाती जब तक कि वह स्नातक नहीं हो जाती और 21 वर्ष की नहीं हो जाती।

 

राज्य स्तर पर लाडो प्रोत्साहन योजना की निगरानी कौन करता है?

महिला सशक्तिकरण निदेशालय, महिला और बाल विकास विभाग।

 

लाडो प्रोत्साहन योजना की कितनी बार समीक्षा की जाती है?

जिला कलेक्टर और बी. बी. बी. पी. कार्य बल द्वारा हर तीन महीने में।

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