JAN AADHAAR FEATURES AND ELIGIBILITY
राजस्थान के सभी निवासी और राज्य सरकार के कर्मचारी (पेंशनर भी) जो राज्य के निवासी नहीं हैं या राज्य के बाहर काम कर रहे हैं, वे जन आधार में एनरोल हो सकते हैं। निवासी का मतलब है वह व्यक्ति जो कम से कम 6 महीने से राज्य में रह रहा हो।
जन आधार स्कीम 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' की सोच पर आधारित है। इसका मुख्य मकसद राज्य में रहने वाले परिवारों की डेमोग्राफिक और सोशियो-इकोनॉमिक जानकारी का डेटाबेस तैयार करना है। जन आधार स्कीम परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों के लिए पहचान और पते के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पर भी काम करती है। इस स्कीम के ज़रिए, राज्य की अलग-अलग डिपार्टमेंटल स्कीमों का कैश बेनिफिट सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही, पब्लिक वेलफेयर स्कीमों का फायदा लोगों के घरों के पास पहुंचाया जाता है और ग्रामीण इलाकों में ई-कॉमर्स और इंश्योरेंस की सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं।
JAN AADHAAR ENROLLMENT
परिवार के इस तरह के सदस्य मुखिया बन सकते हैं: -
- 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिला सदस्य
- 1 साल या उससे ज़्यादा उम्र का पुरुष सदस्य (अगर परिवार में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की कोई महिला सदस्य नहीं है)
- परिवार का सबसे बड़ा सदस्य (अगर परिवार में न तो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की कोई महिला है और न ही 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र का कोई पुरुष)
AADHAAR E-KYC IN JAN AADHAAR
जन आधार में आधार eKYC पास के ई-मित्र से या निवासी खुद SSO ID के ज़रिए कर सकते हैं, जिसमें जन आधार पोर्टल पर "फ़ैमिली eKYC" का ऑप्शन मौजूद है। आधार e-KYC करने का प्रोसेस जन आधार वेबसाइट https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/ पर मौजूद यूज़र मैनुअल में भी बताया गया है।