Pragati Scholarship Scheme For Girl Students ( Technical Degree)
Schemes On NSP
Central Sector Schemes
Last date of the scheme
31-10-2024
Last Date for Correction
15-11-2024
Institute Verification Last Date
15-11-2024
DNO / SNO / MNO Verification Last Date :
30-11-2024
Objective of National Scholarship Scheme:
एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना है। शिक्षा महिलाओं को विकास प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह युवा महिलाओं को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने और सफल भविष्य के लिए तैयार होने का अवसर देने का एक प्रयास है।
Eligibility for National Scholarship:
1) लड़की उम्मीदवार को डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना चाहिए
या
संबंधित वर्ष के किसी भी AICTE अनुमोदित संस्थान में पार्श्व प्रवेश के माध्यम से डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेना चाहिए।
2) प्रति परिवार अधिकतम दो लड़कियाँ पात्र हैं।
3) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
या
संबंधित वर्ष के किसी भी AICTE अनुमोदित संस्थान में पार्श्व प्रवेश के माध्यम से डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेना चाहिए।
2) प्रति परिवार अधिकतम दो लड़कियाँ पात्र हैं।
3) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
Number of National Scholarships:
1) इस योजना के तहत एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान में लेटरल एंट्री के माध्यम से डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष कुल 5,000 छात्रवृत्तियाँ निर्धारित की गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो छात्रवृत्तियों की संख्या एआईसीटीई - बालिकाओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिप्लोमा) में स्थानांतरित कर दी जाती है।
2) 5,000 छात्रवृत्तियों का राज्य/संघ शासित प्रदेशवार वितरण अनुलग्नक ए के अनुसार है।
3) बिंदु संख्या 2 पर 5,000 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित 13 संघ शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी), जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी), लक्षद्वीप (यूटी), अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने वाली सभी पात्र लड़कियों को एआईसीटीई द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी।
2) 5,000 छात्रवृत्तियों का राज्य/संघ शासित प्रदेशवार वितरण अनुलग्नक ए के अनुसार है।
3) बिंदु संख्या 2 पर 5,000 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित 13 संघ शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी), जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी), लक्षद्वीप (यूटी), अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने वाली सभी पात्र लड़कियों को एआईसीटीई द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी।
Payment and mode of disbursal of additional scholarship:
चयन के बाद, पुरस्कार विजेता को वार्षिक आधार पर डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
Amount of National Scholarship:
1) अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए 50,000/- रुपये प्रति वर्ष, अर्थात प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अधिकतम 4 वर्ष तथा लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश लेने वाले द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए अधिकतम 3 वर्ष, कॉलेज शुल्क के भुगतान, कंप्यूटर, स्टेशनरी, पुस्तकें, उपकरण, सॉफ्टवेयर आदि की खरीद के लिए एकमुश्त राशि के रूप में। छात्रावास शुल्क और चिकित्सा शुल्क आदि के बदले कोई अन्य अतिरिक्त अनुदान देय नहीं होगा।
2) लाभ प्राप्त करते समय उपरोक्त के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
2) लाभ प्राप्त करते समय उपरोक्त के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
National Scholarship Selection Criteria:
1) उम्मीदवार का चयन केवल एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों में से किसी से तकनीकी डिग्री कोर्स करने के लिए योग्यता परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष (केवल पार्श्व प्रवेश के माध्यम से) 10+2/समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर।
2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मेरिट सूची उपरोक्त बिंदु संख्या 3.0 में आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या के अनुसार तैयार की जाएगी।
टाई को हल करने के तरीके:-
टाई (समान प्रतिशत) को तोड़ने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी: -
1) 10वीं परीक्षा में अंकों का प्रतिशत: यदि अर्हता परीक्षा का प्रतिशत टाई को नहीं तोड़ता है, तो 10वीं परीक्षा में अंकों का उच्च प्रतिशत उच्च रैंक दिया जाएगा।
2) आयु: यदि 10वीं परीक्षा का प्रतिशत टाई को नहीं तोड़ता है, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा।
2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मेरिट सूची उपरोक्त बिंदु संख्या 3.0 में आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या के अनुसार तैयार की जाएगी।
टाई को हल करने के तरीके:-
टाई (समान प्रतिशत) को तोड़ने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी: -
1) 10वीं परीक्षा में अंकों का प्रतिशत: यदि अर्हता परीक्षा का प्रतिशत टाई को नहीं तोड़ता है, तो 10वीं परीक्षा में अंकों का उच्च प्रतिशत उच्च रैंक दिया जाएगा।
2) आयु: यदि 10वीं परीक्षा का प्रतिशत टाई को नहीं तोड़ता है, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा।
Reservation in National Scholarship:
1) भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार।
2) यदि किसी आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी) में कोई रिक्त सीट है, तो उसे सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
2) यदि किसी आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी) में कोई रिक्त सीट है, तो उसे सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
Procedure To Apply For National Scholarship:
1) पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और एआईसीटीई की वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
2) जिस संस्थान में उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, उसे ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करना होगा।
3) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) इन आवेदनों को दूसरे स्तर की जांच के रूप में सत्यापित करेंगे।
2) जिस संस्थान में उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, उसे ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करना होगा।
3) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) इन आवेदनों को दूसरे स्तर की जांच के रूप में सत्यापित करेंगे।
National Scholarship Renewal:
1) ऑनलाइन पोर्टल पर संस्था प्रमुख से पत्र के साथ उत्तीर्णता प्रमाण पत्र/मार्कशीट जमा करके राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण प्राप्त होने पर अध्ययन के अगले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जाएगा।
2) अगली कक्षा/स्तर पर पदोन्नत न होने वाले छात्र की छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी।
2) अगली कक्षा/स्तर पर पदोन्नत न होने वाले छात्र की छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी।
NSP Helpdesk
Email: helpdesk[at]nsp[dot]gov[dot]in Helpline No: 0120 - 6619540 (8:00 AM to 8:00 PM on all days, except government holidays)
Public Financial Management System - PFMS
Email: helpdesk-pfms[at]gov[dot]in Toll free Number: 1800 118 111
Apply For One Time Registration (OTR):
Apply For Scholarship:
Registered Institutes on NSP:
Coming Soon...
Schemes on NSP:
Previous Year Application Status:
Track Your Payment:
Aadhaar Seva Kendra:
Check Aadhaar Seeding Status:
NSP OTR APP:
Check UDID Details:
Terms & Conditions of National Scholarship:
1) योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष और डिग्री कोर्स में प्रवेश के सत्र के बीच का अंतराल दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2) भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वर्ष में एक बार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
3) यदि कोई छात्र आरक्षित श्रेणी में है और छात्रवृत्ति की सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में भी योग्य है, तो उसे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत गिना जाएगा।
4) अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए केवल सत्यापित ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
5) यदि कोई उम्मीदवार अगले वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है/अध्ययन छोड़ देता है, तो वह आगे की छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6) छात्रवृत्ति का अनुदान इस शर्त के अधीन है कि छात्र को संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/किसी भी पारिश्रमिक, वेतन, वजीफा आदि के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होने की स्थिति में, छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी और छात्रवृत्ति की पूरी राशि एआईसीटीई को डी/ड्राफ्ट द्वारा वापस करनी होगी, जो “सदस्य सचिव, एआईसीटीई” के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगी।
7) योजना का क्रियान्वयन और निगरानी एआईसीटीई द्वारा की जाएगी।
8) संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए, गुणन कारक 9.5 होगा, अर्थात सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए; सीजीपीए एक्स 9.5 प्रतिशत देगा।
9) यदि अंक पत्र में सीजीपीए और कुल अंक दोनों दिए गए हैं, तो प्रतिशत निर्धारित करने के लिए कुल अंकों पर विचार किया जाएगा।
10) यदि अंक पत्र में ए1, ए2, बी1, बी2 आदि जैसे ग्रेड दिए गए हैं, तो पहले ग्रेड को सीजीपीए में परिवर्तित किया जाएगा और फिर औसत सीजीपीए की गणना की जाएगी। यह सीजीपीए बिंदु संख्या 8 में दिए अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।
11) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की अनंतिम सूची एआईसीटीई वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि उम्मीदवार को छात्रवृत्ति की मेरिट सूची के बारे में कोई प्रश्न है, तो वे एक महीने के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एआईसीटीई वेबसाइट पर मेरिट सूची के प्रकाशन की तिथि से एक महीने की अवधि के बाद मेरिट सूची के बारे में कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12) अमान्य/गलत खाता संख्या के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान न करने के बारे में प्रश्न एआईसीटीई वेबसाइट पर मेरिट सूची के प्रकाशन की तिथि से छह महीने तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
2) भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वर्ष में एक बार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
3) यदि कोई छात्र आरक्षित श्रेणी में है और छात्रवृत्ति की सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में भी योग्य है, तो उसे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत गिना जाएगा।
4) अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए केवल सत्यापित ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
5) यदि कोई उम्मीदवार अगले वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है/अध्ययन छोड़ देता है, तो वह आगे की छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6) छात्रवृत्ति का अनुदान इस शर्त के अधीन है कि छात्र को संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/किसी भी पारिश्रमिक, वेतन, वजीफा आदि के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होने की स्थिति में, छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी और छात्रवृत्ति की पूरी राशि एआईसीटीई को डी/ड्राफ्ट द्वारा वापस करनी होगी, जो “सदस्य सचिव, एआईसीटीई” के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगी।
7) योजना का क्रियान्वयन और निगरानी एआईसीटीई द्वारा की जाएगी।
8) संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए, गुणन कारक 9.5 होगा, अर्थात सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए; सीजीपीए एक्स 9.5 प्रतिशत देगा।
9) यदि अंक पत्र में सीजीपीए और कुल अंक दोनों दिए गए हैं, तो प्रतिशत निर्धारित करने के लिए कुल अंकों पर विचार किया जाएगा।
10) यदि अंक पत्र में ए1, ए2, बी1, बी2 आदि जैसे ग्रेड दिए गए हैं, तो पहले ग्रेड को सीजीपीए में परिवर्तित किया जाएगा और फिर औसत सीजीपीए की गणना की जाएगी। यह सीजीपीए बिंदु संख्या 8 में दिए अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।
11) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की अनंतिम सूची एआईसीटीई वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि उम्मीदवार को छात्रवृत्ति की मेरिट सूची के बारे में कोई प्रश्न है, तो वे एक महीने के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एआईसीटीई वेबसाइट पर मेरिट सूची के प्रकाशन की तिथि से एक महीने की अवधि के बाद मेरिट सूची के बारे में कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12) अमान्य/गलत खाता संख्या के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान न करने के बारे में प्रश्न एआईसीटीई वेबसाइट पर मेरिट सूची के प्रकाशन की तिथि से छह महीने तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
Add New Comment