Social Security Pension (सामाजिक सुरक्षा पेंशन)
Social Justice & Empowerment Department
Government of Rajasthan
राज्य पेंशन योजनाएं
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना |
पात्रता | 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष |
वार्षिक आय सीमा | रु.48000/- |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ | • ₹1150 |
राज्य पेंशन योजनाएं
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना |
पात्रता | 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला |
वार्षिक आय सीमा | रु.48000/- |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ |
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राज्य पेंशन योजनाएं
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना |
पात्रता | किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फीट 6 इंच से कम हिजड़ापन से ग्रसित |
वार्षिक आय सीमा | रु.60000/- |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ |
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राज्य पेंशन योजनाएं
योजना का नाम | लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना |
पात्रता | 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 3 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप |
वार्षिक आय सीमा | ---- |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ | रू. 1150 |
राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
पात्रता | बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष |
वार्षिक आय सीमा | केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ | • ₹1150 |
राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
पात्रता | बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला |
वार्षिक आय सीमा | केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ | 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को ₹1150 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को ₹1500 |
राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना |
पात्रता | बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति |
वार्षिक आय सीमा | केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ | • 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1150 Website Best viewed at resolution 1054x768 & IE 8.0 or above versions Website Designed & Developed By NIC, Jaipur (Rajasthan) 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250 |
Pension Schemes (पेंशन योजनाएं)
Vraddhajan, Akel Narri, Parityakta and Vishesh Yogyajan persons unable to earn livelihood are provided monthly pension as minimum means of survival. The identification of eligible pensioners is done by the Patwari and Thesildar and the report is submitted to Sub Divisional Officer (SDO) for Urban areas and to Block Development Officer (BDO) for rural areas.
SDOs and BDOs are the sanctioning authorities of Social Security Pensions, the sanctioned pensioner payment processes are initiated by various Treasury offices and sub treasury offices of the state. The pension payment order (PPO) is prepared by the Treasury Officer at the district treasury office for itself, and all associated sub- treasuries under its jurisdiction. The PPO is prepared after scrutinizing the sanction letter submitted by the SDO/BDO. Once the PPO is prepared it is sent to the respective Treasury/Sub-treasury offices where pension payments are done. Pension Payments can be received by eligible pensioners either through cash from the treasury or Bank account, or post office savings account or by Money Order to the address as specified in the sanction letter desired by the pensioner.
Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637 Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic[dot]in
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