15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के पास 18 वर्ष की आयु या 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाले पासपोर्ट प्राप्त करने तक वैध नाबालिग पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का विकल्प है। अलग-अलग वैधता के लिए अलग-अलग शुल्क लागू होते हैं।