आदर्श रूप से, माता-पिता दोनों को नए या पुन: जारी मामलों में अनुबंध 'डी' पर हस्ताक्षर करना चाहिए (नाबालिग आवेदकों के हितों की रक्षा के लिए)। दोनों माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पीएसके में उपस्थित होंगे या माता-पिता दोनों के पासपोर्ट के साथ एक माता-पिता उपस्थित हो सकते हैं (पीएसके प्रभारी अन्य माता-पिता को बुला सकते हैं, यदि अनुबंध-डी पर हस्ताक्षर से संतुष्ट नहीं हैं)। हालांकि, जब माता-पिता में से किसी एक की सहमति संभव नहीं है, तो आवेदन जमा करने वाले माता-पिता लागू कारण के साथ अनुबंध-सी के रूप में घोषणा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें कारणों को बताते हुए अनुबंध-'सी' में फॉर्म में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। दिए गए मामलों में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
| S.No. | Case | Documents to be submitted |
| 1 | Passport application of a minor with consent of both parents | Annexure "D" |
| 2 | Applied by Legal Guardian | Annexure "D" |
| 3 | Minors with single parent (One parent deceased) | Annexure "D" along with Death Certificate of deceased parent |
| 4 | Applied by one parent/guardian when consent of one or both parents is not possible | Annexure "C" |

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