Birth Certificate
जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना बच्चे का प्रथम अधिकार है एवं यह उसकी पहचान इंगित करता है । जन्म प्रमाण पत्र के निम्न लिखित लाभ/उपयोग है :-
विद्यालय में प्रवेश
रोजगार पाने हेतु आयु का प्रमाण
विवाह हेतु आयु का प्रमाण
अभिभावक की पहचान
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु
पासपोर्ट पाने हेतु
राशन कार्ड में नाम दर्ज करवने हेतु
ड्राईविंग लाईसेन्स बनवाने हेतु
बीमा पॉलिसी प्राप्त करने हेतु
आधार कार्ड बनवाने हेतु
भामाशाह कार्ड में नाम जुडवाने हेतु
जी हॉ, बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे के माता-पिता या संरक्षक द्वारा रजिस्ट्रार को लिखित या मौखिक इत्तिला देने पर जन्म के रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 1 वर्ष तक नि:शुल्क एवं उसके पश्चात् 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5/- का शुल्क देकर नाम जुड़वाया जा सकता है एवं नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, 15 वर्ष के पश्चात् नाम जुड़वाने का अधिनियम में प्रावधान नहीं है।