प्रमाण पत्र प्रिंट करने से पहले रजिस्ट्रार, पंजीकरण को स्वतः ही संशोधन कर सकता है। पंजीकरण को एक बार प्रिंट करने के पश्चात उसमें परिवर्तन नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे रजिस्ट्रार संशोधन की रिक्वेस्ट भेज सकता है। जिले में पदस्थापित जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु ) एवं संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, सांख्यिकी विभाग के द्वारा रिक्वेस्ट स्वीकृत होने के पश्चात रजिस्ट्रार उस पंजीकरण में संशोधन कर सकते हैं व उप रजिस्ट्रार द्वारा केवल प्रमाण पत्र का इंद्राज किया जा सकता है एवं प्रिंट करने से पहले संशोधन किये जा सकते है। प्रिंट करने के पश्चात उप रजिस्ट्रार के संशोधन की रिक्वेस्ट उसके रजिस्ट्रार द्वारा भेजी जा सकती है।