पीएम किसान स्कीम के तहत फायदे के लिए एलिजिबल किसान परिवारों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से राज्य/UT सरकारों की है। अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा ज़मीन के मालिकाना हक के सिस्टम/ज़मीन के रिकॉर्ड का इस्तेमाल स्कीम के फायदे ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी की पहचान करने के लिए किया जाएगा।
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