नहीं। केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/ऑफिसों/डिपार्टमेंट और उनकी फील्ड यूनिट, केंद्र या राज्य PSE, और सरकार से जुड़े ऑफिसों/ऑटोनॉमस संस्थाओं के सभी सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही लोकल बॉडीज़ के रेगुलर कर्मचारी, PM किसान स्कीम के तहत फ़ायदे पाने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हालांकि, सेवारत या रिटायर्ड मल्टी-टास्किंग स्टाफ़ (MTS)/क्लास IV/ग्रुप D कर्मचारी PM किसान स्कीम के तहत फ़ायदे पाने के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते उनके परिवार एलिजिबल हों और दूसरे एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया में कवर न हों।
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