नहीं। अगर परिवार का कोई सदस्य पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स देता है, तो वह परिवार पीएम किसान स्कीम के तहत फ़ायदे के लिए एलिजिबल नहीं है।
नहीं। अगर परिवार का कोई सदस्य पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स देता है, तो वह परिवार पीएम किसान स्कीम के तहत फ़ायदे के लिए एलिजिबल नहीं है।
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