पीएम किसान स्कीम के तहत बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी तय करने की कट-ऑफ डेट 01.02.2019 है और इसके बाद अगले 5 सालों तक स्कीम के तहत बेनिफिट की एलिजिबिलिटी के लिए किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय ज़मीन के मालिक की मौत होने पर उत्तराधिकार के आधार पर ज़मीन के ट्रांसफर के।