नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक और राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की कुल वार्षिक आय लगभग 3 लाख से 5 लाख रुपये के बीच (राज्य के नियमों के अनुसार) होनी चाहिए और परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए
नया राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म क्या है?
नया राशन कार्ड (New Ration Card) बनवाने का फॉर्म आप अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी ई-मित्र/जन सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। नया राशन कार्ड आवेदन फॉर्म यहां से डाउनलोड करें।
न्यू राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए FCS, बिहार के लिए EPDS) या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
1 यूनिट पर कितना गेहूं और कितना चावल मिलता है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सामान्य राशन कार्ड (PHH) पर 1 यूनिट (प्रति व्यक्ति) पर कुल 5 किलो अनाज (गेहूं और चावल) मिलता है。
केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के अनुसार इसका अनुपात अलग-अलग हो सकता है:
सामान्य अनुपात: आमतौर पर 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है。
राज्य के अनुसार बदलाव (उदाहरण के लिए): कुछ राज्यों में अनुपात 75:25 का है (अर्थात 75% गेहूं और 25% चावल), जिसमें प्रति सदस्य 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल तक मिलता है
अंत्योदय (AAY) कार्ड: पीले राशन कार्ड वाले परिवारों को यूनिट के हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए 35 किलो अनाज (जिसमें अक्सर 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल होता है) मिलता है
नया राशन कार्ड कहां बनेगा?
नया राशन कार्ड आपके राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) / ई-मित्र केंद्र पर ऑनलाइन बनाया जाएगा。 इसके अलावा, आप अपने जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (DSO/FCS) के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं
राशन कार्ड किसका बन सकता है किसका नहीं?
भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए।परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
नया राशन कार्ड बनाने में क्या-क्या प्रूफ लगेगा?
नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
महिला मुखिया का एक फोटो
पति-पत्नी का आधार कार्ड
बच्चों का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र
राशन कार्ड की NOC.
पति-पत्नी का पहचान पत्र
महिला मुखिया की बैंक की पासबुक
कंप्लीट भरा हुआ आवेदन पत्र जिसमें ग्राम सेवक के सील सिग्नेचर उपलब्ध हो
राशन कार्ड बनवाने में कितना खर्चा लगेगा?
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी स्तर पर शुल्क बहुत ही कम (लगभग ₹5 से ₹10) होता है। हालांकि, यदि आप इसे किसी साइबर कैफे या ई-मित्र (CSC) केंद्र से ऑनलाइन भरवाते हैं, तो वे फॉर्म भरने और प्रिंट निकालने का अपना सेवा शुल्क ₹50 से ₹60 तक लेते हैं
BPL श्रेणी में कौन से लोग शामिल होते हैं?
बीपीएल परिवारों की पहचान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 'सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना' (SECC) और विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर की जाती है。 सामान्य तौर पर, इन लोगों को बीपीएल माना जाता है:-
कमजोर वर्ग: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यधिक पिछड़े वर्ग के जरूरतमंद परिवार。
बेसहारा और वृद्ध: निराश्रित महिलाएं, विधवाएं, और ऐसे परिवार जिनका मुखिया कोई शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो।
कम आय वाले परिवार: वे परिवार जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (अलग-अलग राज्यों में आमतौर पर ₹1,00,000 से ₹2,00,000 के बीच) से कम होती है。
मजदूर वर्ग: भूमिहीन कृषि मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, और ऐसे लोग जिनके पास आय का कोई स्थाई साधन नहीं है।
BPL कार्ड धारकों को क्या लाभ मिलते हैं?
बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को सरकार बीपीएल राशन कार्ड जारी करती है, जिससे उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं:
सस्ता राशन: उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) से बहुत कम कीमत पर गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन मिलता है
सरकारी योजनाएं: पीएम आवास योजना (PMAY), उज्ज्वला योजना (मुफ्त गैस कनेक्शन), और विभिन्न छात्रवृत्ति व स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ
मुफ्त इलाज: आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत प्रति वर्ष मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपचार
अगर आप अपनी पात्रता जांचना चाहते हैं या बीपीएल सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आप अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल - NFSA) पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
राशन कार्ड नहीं बन रहा है क्या करें?
नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है या आवेदन रद्द हो रहा है, तो इसका समाधान आपकी पात्रता, दस्तावेजों की जांच और सही जगह पर शिकायत करने में छिपा है। इसके लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
1. कारण की जाँच करें
राशन कार्ड न बनने का मुख्य कारण आवेदन में दस्तावेजों की कमी या पात्रता का न होना हो सकता है।
अपात्रता के कारण: यदि परिवार में कोई आयकर दाता है, सरकारी नौकरी करता है, या मासिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है, तो आप सामान्य राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं।
दस्तावेजों की कमी: मुखिया की फोटो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक की कॉपी अनिवार्य है।
2. सही जगह पर आवेदन करें
यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं या वहां से आवेदन अस्वीकार हो रहा है, तो ऑफलाइन माध्यम अपनाएँ :
अपने नजदीकी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय (Food and Supply Office) जाएँ।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र पर जाकर अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म भरवाएं।
3. शिकायत दर्ज करें (यदि आवेदन के बाद भी न बने)
यदि आवेदन करने के बाद तय समय सीमा (आमतौर पर 15-30 दिन) में कार्ड नहीं बनता है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
शिकायत पोर्टल: अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल National Food Security Portal) पर जाकर 'Grievance' या शिकायत अनुभाग में शिकायत दर्ज करें।
टोल-फ्री नंबर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर (1967 या 1800-180-2096) पर कॉल करें।
4. राज्य आधारित वेबसाइट्स
प्रत्येक राज्य की अपनी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति वेबसाइट होती है, जहाँ आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। राजस्थान के निवासी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान पर विजिट कर सकते हैं।
1 महीने में राशन कितनी बार मिलेगा?
राशन कार्ड धारकों को आमतौर पर 1 महीने का राशन एक ही बार में (महीने में 1 बार) दिया जाता है।
आपके राशन कार्ड के प्रकार के आधार पर हर महीने मिलने वाले राशन की मात्रा इस प्रकार होती है:
PHH (प्राथमिकता प्राप्त परिवार) कार्ड: परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो (गेहूं और चावल) प्रति माह मिलता है。 उदाहरण के लिए, 4 सदस्य होने पर 20 किलो राशन मिलेगा।
AAY (अंत्योदय अन्न योजना) कार्ड: इसमें सदस्यों के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रति महीने निश्चित रूप से 35 किलो राशन दिया जाता है。
नोट: कई बार राज्य सरकारें या केंद्र सरकार त्योहारों, आपदा या विशेष योजनाओं के तहत 2 या 3 महीने का राशन एक साथ भी जारी कर देती हैं
अपने क्षेत्र के राशन वितरण की सटीक तारीख (जैसे महीने में किस तारीख तक राशन बंटेगा) जानने के लिए, आप अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नज़दीकी राशन डीलर से संपर्क कर सकते हैं।
BPL और APL में क्या अंतर है?
BPL (बीपीएल) और APL (एपीएल) भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड के तहत परिवारों को उनकी आय के आधार पर दी गई दो मुख्य श्रेणियां हैं。
इनके बीच का मुख्य अंतर नीचे दिया गया है:
1. फुल फॉर्म और अर्थ (Full Form and Meaning)
BPL (Below Poverty Line): इसका अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे。 यह उन परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से कम होती है
APL (Above Poverty Line): इसका अर्थ है गरीबी रेखा से ऊपर。 यह उन परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी आय गरीबी रेखा से अधिक है, लेकिन वे सामान्य मध्यम वर्ग में आते हैं
2. राशन और सब्सिडी (Ration and Subsidies)
APL: इन परिवारों को भी राशन की दुकानों से अनाज मिलता है, लेकिन इन्हें मिलने वाली सब्सिडी BPL की तुलना में काफी कम होती है
BPL: इन परिवारों को सरकार की ओर से अत्यधिक रियायती (कम) दरों पर खाद्यान्न (गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि) मिलता है
3. सरकारी योजनाओं का लाभ (Government Schemes)
BPL: सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं, जैसे- आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा (जैसे आयुष्मान भारत), और विशेष छात्रवृत्ति का सीधा लाभ BPL कार्डधारकों को सबसे पहले मिलता है
APL: APL कार्डधारकों को आम तौर पर सीधे नकद सब्सिडी या आवास जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इसका उपयोग मुख्य रूप से पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में किया जाता है
BPL कार्ड कौन बनाता है?
BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं。 ग्रामीण क्षेत्रों में इसे ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका या नगर निगम के माध्यम से जारी किया जाता है
APL और BPL का क्या अर्थ है?
AI Overview
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राशन कार्ड के संदर्भ में APL का अर्थ "Above Poverty Line" (गरीबी रेखा से ऊपर) है और BPL का अर्थ "Below Poverty Line" (गरीबी रेखा से नीचे) है。
इन दोनों श्रेणियों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. APL (गरीबी रेखा से ऊपर)
यह उन परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से अधिक है
इन कार्डधारकों को राशन की दुकानों (सरकारी गल्ले की दुकानों) से उचित मूल्य पर कुछ मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होता है, लेकिन इन्हें बीपीएल परिवारों जितनी भारी सब्सिडी नहीं मिलती है
2. BPL (गरीबी रेखा से नीचे)
इन परिवारों को बहुत ही रियायती (सस्ते) दामों पर राशन की दुकानों से गेंहू, चावल, केरोसिन (मिट्टी का तेल) और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं。
यह उन परिवारों को जारी किया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं
ई-मित्र को लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ई-मित्र का डेस्बोर्ड (Dashboard) खुल जायेगा-
Dashboard
Dashboard ► Available Service ►Application पर क्लिक करेंगें।
अबAvail Utility Service में खोजें पर क्लिक करेंगें।
अह हमरे सामने राशन कार्ड का पोर्टल खुल जायेगा।
E-Mitra Users
Select District
Select Office
Select Office
सबसे पहले हम उस जिले का चयन करेंगे जिस जिले का हमें राशन कार्ड बनाना है।
जिले का चयन करने के बाद हम Select Office ऑपशन में से जिला रसद अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी या विकास अधिकारी का चयन करेंगे। और बटन पर क्लिक करेंगे।
आवेदक रसीद फार्म
फॉर्म का प्रकार
राशन कार्ड नंबर
जिला
क्षेत्र प्रकार
ब्लॉक
पंचायत
गाँव
नाम
पिता का नाम
मकान संख्या
इलाका
पिन नंबर
मोबाइल नंबर
अब क्षेत्र का प्रकार ग्रामिण / शहरी में से किसी एक का चयन करेंगे।
इसके बाद हम ग्राम पचायत का चयन करेंगे आगे गांव चयन करेंगें।
अब दिये गये फॉर्म में सदस्य का नाम, सदस्य के पिता का नाम और पिन नंबर डालकर बटन पर क्लिक करेंगे।
अब ऱाशन कार्ड के लिए नया पेज खुलेगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है।
अब हमें Family Description के नीचे नये राशन कार्ड धारक के परिवार के सभी सदसयों का नाम और उनका विवरण दिखाई देगा जिनको हमनें जोङा था।
अगर ऊपर दिखाए गए किसी भी सदस्य का विवरण को हमें सुधारना है तो Edit पर क्लिक करेंगें। और
अगर किसी सदस्य को हटाना है तो Delete पर क्लिक करेंगें।
ADD / Edit New Member
Name
Mother Name
Father Name
Spouse Name
Gender
Date of Birth (yyyy/MM/dd)
Age (In Year)
UID no.
EPIC Code
Pan card No
Physically Handicapped
Lepercured
Relation with Applicant
अगर हमें राशन कार्ड में नये सदस्य को जोङना है तोADD New Memberपर क्लिक करेंगें और
ऊपर दिखाये अनुसार राशन कार्ड में जोङे जाने वाले नये सदस्य का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जीवन साथी का नाम, लिंग, जन्म दिनांक, यूआईडी (आधार नम्बर), ईपीआईसी कोड और पेन कार्ड नम्बर डालेंगें।
Relation with Applicant में हम राशन कार्ड के मुखिया से सदस्य का सम्बन्ध को चयन करेंगें। और बटन पर क्लिक करेंगें।
हम जिस भी सदस्य को राशन कार्ड में जोङेंगे वह सदस्य Family Description के नीचे विवरण में दिखाई देगा।
Attach Identity (Photo Min Size 10 KB & Photo Max Size 20 KB and Sign Max Size 20 KB)
Head of family Photograph
Head of family Signature
अब हम राशन कार्ड के मुखिया की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करेंगें और बटन पर क्लिक करेंगें।
Note*— राशन कार्ड मुखिया की फोटो और हस्ताक्षर का आकार 10KB से 20KB के बीच का होना चाहिए।
Proof of Enclosures * ( you can select max of 3 Enclosures)Only PDF (Max Size 1 MB)
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