अस्पताल द्वारा विकलांगता मूल्यांकन के आधार पर पात्र व्यक्ति को विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी किया जाता है। विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करना विकलांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश संख्या में दिए गए प्रावधानों के अधीन है। दिशानिर्देश संख्या 1338 (ई) दिनांक 12.03.2024। यदि कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अस्पताल में नामित प्राधिकारी के पास अपनी शिकायत उठा सकते हैं या मामले को अस्पताल में उच्च प्राधिकारी या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय / या राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के पास बढ़ाया जा सकता है।

Help Us Grow — हमें आगे बढ़ने में मदद करें।
नई टिप्पणी जोड़ें