दिव्यांग लोगों के अधिकार नियम, 2024 के अनुसार; अगर किसी भी वजह से, जो संबंधित मेडिकल अथॉरिटी से जुड़ी नहीं है, और मेडिकल अथॉरिटी दो साल से ज़्यादा समय तक आवेदक के एप्लीकेशन पर कोई फैसला नहीं लेती है, तो ऐसी एप्लीकेशन इनएक्टिव हो जाएगी, और आवेदक को पोर्टल पर नए सिरे से अप्लाई करना होगा, या पेंडिंग एप्लीकेशन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए मेडिकल अथॉरिटी से संपर्क करना होगा।

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