RPwD (अमेंडमेंट) रूल्स, 2024 के अनुसार: कोई भी खास डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी (UDID) कार्ड के लिए फॉर्म IV में अप्लाई कर सकता है और UDID पोर्टल के ज़रिए एप्लीकेशन जमा कर सकता है:

(a) किसी मेडिकल अथॉरिटी या किसी दूसरी नोटिफाइड काबिल मेडिकल अथॉरिटी को, जो एप्लीकेंट के रहने के जिले में ऐसा सर्टिफिकेट जारी करे, जैसा कि एप्लीकेशन में रहने के प्रूफ में बताया गया है, या

(b) उस हॉस्पिटल में संबंधित मेडिकल अथॉरिटी को, जहाँ वह अपनी डिसेबिलिटी के संबंध में इलाज करवा रहा हो या करवा चुका हो। एप्लीकेंट अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय बताए गए नियम के अनुसार किसी भी ऑथराइज़्ड हॉस्पिटल को चुन सकता है।