Social Security Pension (सामाजिक सुरक्षा पेंशन)

Social Justice & Empowerment Department

Government of Rajasthan

राज्य पेंशन योजनाएं

योजना का नाम मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
पात्रता 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
वार्षिक आय सीमा रु.48000/-
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ • ₹1150

 

राज्य पेंशन योजनाएं

योजना का नाम मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
पात्रता 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला
वार्षिक आय सीमा रु.48000/-
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ • 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को ₹1150 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को ₹1500

 

राज्य पेंशन योजनाएं

योजना का नाम मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
पात्रता किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फीट 6 इंच से कम हिजड़ापन से ग्रसित
वार्षिक आय सीमा रु.60000/-
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1150 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250 कुष्ठ रोग रोग मु मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹2500 एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹1500

 

राज्य पेंशन योजनाएं

योजना का नाम लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
पात्रता 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 3 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
वार्षिक आय सीमा ----
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ रू. 1150

 

राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं

योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
पात्रता बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष
वार्षिक आय सीमा केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ • ₹1150

 

राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं

योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
पात्रता बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला
वार्षिक आय सीमा केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को ₹1150 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को ₹1500

 

राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं

योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
पात्रता बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति
वार्षिक आय सीमा केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ • 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1150 Website Best viewed at resolution 1054x768 & IE 8.0 or above versions Website Designed & Developed By NIC, Jaipur (Rajasthan) 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250

 

Pension Schemes (पेंशन योजनाएं)

वृद्धजन, अकेल नर्री, परित्यक्त और विशेष योग्यजन जो आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, उन्हें जीवनयापन के न्यूनतम साधन के रूप में मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। पात्र पेंशनभोगियों की पहचान पटवारी और तहसीलदार द्वारा की जाती है और शहरी क्षेत्रों के लिए उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

एसडीओ और बीडीओ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मंजूरी देने वाले प्राधिकारी हैं, स्वीकृत पेंशनभोगी भुगतान प्रक्रिया राज्य के विभिन्न कोषागार कार्यालयों और उप कोषागार कार्यालयों द्वारा शुरू की जाती है। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जिला कोषागार कार्यालय में कोषागार अधिकारी द्वारा स्वयं के लिए और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी संबद्ध उप कोषागारों के लिए तैयार किया जाता है। एसडीओ/बीडीओ द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति पत्र की जांच के बाद पीपीओ तैयार किया जाता है। एक बार पीपीओ तैयार हो जाने के बाद इसे संबंधित कोषागार/उप कोषागार कार्यालयों को भेज दिया जाता है जहां पेंशन भुगतान किया जाता है। पात्र पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन भुगतान कोषागार या बैंक खाते या डाकघर बचत खाते से नकद के माध्यम से या पेंशनभोगी द्वारा वांछित स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट पते पर मनीऑर्डर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637   Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic[dot]in