मूलनिवास प्रमाण-पत्र
Introduction (परिचय)
मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, और इसका उपयोग सरकारी योजनाओं, छात्रवृति, आरक्षण
आदि के लाभ लेने के लिए किया जाता है।
Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)
मूल निवास बनाने के लिए पात्रता (Bonafaid Certificate Eligibility)
आवेदक को कम से कम 10 साल से राजस्थान का निवासी होना चाहिए, यदि आवेदक 10 साल से राजस्थान की निवासी नहीं हो तो-
पुरुष - अपने पिताजी का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकता है
महिला - अविवाहित होने पर पिताजी का एवं विवाहित होने पर पति का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकती है)
Required Documents (आवश्यक दस्तावेज)
मूल निवास बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज ( Documents For Bonafaid Certificate )
निवास प्रमाणः (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी (स्वयं/पिता/पति का)
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता/पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता/पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र (पिता/पति का)
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण: 10वीं प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)
- पता प्रमाणः कोई सत्यापित दस्तावेज (वैकल्पिक)
- आवेदन पत्रः ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी (अनिवार्य)
नई टिप्पणी जोड़ें