विवरण

राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष-चिकित्सा सहायता योजना अप्रैल 1999 में राजस्थान में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत शुरू की गई थी। अकाल, बाढ़, अत्यधिक बारिश, आग और आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण असामयिक मृत्यु के आश्रित मदद करते हैं।



उपचार की जानकारी के लिए-राज्य के प्रमुख सरकारी/मुख्यमंत्री राहत कोष से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में सहायता स्वीकार की जाती है। सरकारी अस्पतालों में 50 लाख रुपये की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में 90,000 रुपये की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, स्वीकार की जाती है और संबंधित अस्पताल को भेजी जाती है।