Pragati Scholarship Scheme For Girl Students ( Technical Diploma)
Schemes On NSP
Central Sector Schemes
Last date of the scheme
31-10-2024
Last Date for Correction
15-11-2024
Institute Verification Last Date
15-11-2024
DNO / SNO / MNO Verification Last Date :
30-11-2024
Objective of National Scholarship Scheme:
एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना है। शिक्षा महिलाओं को विकास प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह "तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने" के माध्यम से युवा महिलाओं को अपनी शिक्षा जारी रखने और सफल भविष्य के लिए तैयार होने का अवसर देने का एक प्रयास है।
Eligibility for National Scholarship:
1) लड़की उम्मीदवार को डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना चाहिए
या
संबंधित वर्ष के किसी भी AICTE अनुमोदित संस्थान में लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेना चाहिए।
2) प्रति परिवार अधिकतम दो लड़कियाँ पात्र हैं।
3) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
या
संबंधित वर्ष के किसी भी AICTE अनुमोदित संस्थान में लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेना चाहिए।
2) प्रति परिवार अधिकतम दो लड़कियाँ पात्र हैं।
3) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
Number of National Scholarships:
1) इस योजना के तहत AICTE द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान में लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष कुल 5,000 छात्रवृत्तियाँ निर्धारित की गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो छात्रवृत्तियों की संख्या को बालिकाओं (डिग्री) के लिए AICTE प्रगति छात्रवृत्ति योजना में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
1 आंध्र प्रदेश छात्रवृत्ति की संख्या- 318
2 बिहार छात्रवृत्ति की संख्या- 84
3 चंडीगढ़ (यूटी) छात्रवृत्ति की संख्या- 50
4 छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति की संख्या- 62
5 दिल्ली (एनसीटी) छात्रवृत्ति की संख्या- 50
6 गोवा छात्रवृत्ति की संख्या- 50
7 गुजरात छात्रवृत्ति की संख्या- 284
8 हरियाणा छात्रवृत्ति की संख्या- 191
9 हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति की संख्या- 50
10 झारखंड छात्रवृत्ति की संख्या- 67
11 कर्नाटक छात्रवृत्ति की संख्या- 365
12 केरल छात्रवृत्ति की संख्या- 109
13 मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति की संख्या- 192
14 महाराष्ट्र छात्रवृत्ति की संख्या- 624
15 ओडिशा छात्रवृत्ति की संख्या- 205
16 पुडुचेरी (यूटी) छात्रवृत्ति की संख्या- 50
17 पंजाब छात्रवृत्ति की संख्या- 208
18 राजस्थान छात्रवृत्ति की संख्या- 192
18 महाराष्ट्र छात्रवृत्ति की संख्या- 624
19 ओडिशा छात्रवृत्ति की संख्या- 205
19 पुडुचेरी (यूटी) छात्रवृत्ति की संख्या- 50
17 पंजाब छात्रवृत्ति की संख्या- 208
18 राजस्थान छात्रवृत्ति की संख्या- 192
19 छात्रवृत्ति की संख्या- 170
19 तमिलनाडु छात्रवृत्ति की संख्या- 700
20 तेलंगाना छात्रवृत्ति की संख्या- 206
21 उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की संख्या- 700
22 उत्तराखंड छात्रवृत्ति की संख्या- 81
23 पश्चिम बंगाल छात्रवृत्ति की संख्या- 184
2) 5,000 छात्रवृत्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण अनुलग्नक ए के अनुसार है।
3) बिंदु संख्या 2 पर 5,000 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित 13 संघ शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी), जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी), लक्षद्वीप (यूटी), अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने वाली सभी पात्र लड़कियों को एआईसीटीई द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी।
1 आंध्र प्रदेश छात्रवृत्ति की संख्या- 318
2 बिहार छात्रवृत्ति की संख्या- 84
3 चंडीगढ़ (यूटी) छात्रवृत्ति की संख्या- 50
4 छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति की संख्या- 62
5 दिल्ली (एनसीटी) छात्रवृत्ति की संख्या- 50
6 गोवा छात्रवृत्ति की संख्या- 50
7 गुजरात छात्रवृत्ति की संख्या- 284
8 हरियाणा छात्रवृत्ति की संख्या- 191
9 हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति की संख्या- 50
10 झारखंड छात्रवृत्ति की संख्या- 67
11 कर्नाटक छात्रवृत्ति की संख्या- 365
12 केरल छात्रवृत्ति की संख्या- 109
13 मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति की संख्या- 192
14 महाराष्ट्र छात्रवृत्ति की संख्या- 624
15 ओडिशा छात्रवृत्ति की संख्या- 205
16 पुडुचेरी (यूटी) छात्रवृत्ति की संख्या- 50
17 पंजाब छात्रवृत्ति की संख्या- 208
18 राजस्थान छात्रवृत्ति की संख्या- 192
18 महाराष्ट्र छात्रवृत्ति की संख्या- 624
19 ओडिशा छात्रवृत्ति की संख्या- 205
19 पुडुचेरी (यूटी) छात्रवृत्ति की संख्या- 50
17 पंजाब छात्रवृत्ति की संख्या- 208
18 राजस्थान छात्रवृत्ति की संख्या- 192
19 छात्रवृत्ति की संख्या- 170
19 तमिलनाडु छात्रवृत्ति की संख्या- 700
20 तेलंगाना छात्रवृत्ति की संख्या- 206
21 उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की संख्या- 700
22 उत्तराखंड छात्रवृत्ति की संख्या- 81
23 पश्चिम बंगाल छात्रवृत्ति की संख्या- 184
2) 5,000 छात्रवृत्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण अनुलग्नक ए के अनुसार है।
3) बिंदु संख्या 2 पर 5,000 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित 13 संघ शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी), जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी), लक्षद्वीप (यूटी), अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने वाली सभी पात्र लड़कियों को एआईसीटीई द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी।
Payment and mode of disbursal of additional scholarship:
चयन के बाद, पुरस्कार विजेता को वार्षिक आधार पर डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
Amount of National Scholarship:
1) अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए 50,000/- रुपये प्रति वर्ष, अर्थात प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अधिकतम 3 वर्ष तथा लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अधिकतम 2 वर्ष, कॉलेज फीस के भुगतान, कंप्यूटर, स्टेशनरी, पुस्तकें, उपकरण, सॉफ्टवेयर आदि की खरीद के लिए एकमुश्त राशि के रूप में। छात्रावास शुल्क और चिकित्सा शुल्क आदि के बदले कोई अन्य अतिरिक्त अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा।
2) लाभ प्राप्त करते समय उपरोक्त के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
2) लाभ प्राप्त करते समय उपरोक्त के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
Sanctioning Authority:
1) पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया खुलने और एआईसीटीई की वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
2) जिस संस्थान में उम्मीदवार पढ़ रहा है, उसे ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन करना होगा।
3) संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) दूसरे स्तर की जांच के रूप में इन आवेदनों का सत्यापन करेगा।
2) जिस संस्थान में उम्मीदवार पढ़ रहा है, उसे ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन करना होगा।
3) संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) दूसरे स्तर की जांच के रूप में इन आवेदनों का सत्यापन करेगा।
National Scholarship Selection Criteria:
1) उम्मीदवारों का चयन केवल एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान से तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, अर्थात प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में 10वीं/समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत (केवल पार्श्व प्रवेश के माध्यम से)।
2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मेरिट सूची उपरोक्त बिंदु संख्या 3.0 में आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या के अनुसार तैयार की जाएगी।
2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मेरिट सूची उपरोक्त बिंदु संख्या 3.0 में आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या के अनुसार तैयार की जाएगी।
Reservation in National Scholarship:
1) भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार।
2) यदि किसी आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी) में कोई रिक्त सीट है, तो उसे सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
2) यदि किसी आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी) में कोई रिक्त सीट है, तो उसे सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
National Scholarship Renewal:
1) ऑनलाइन पोर्टल पर संस्था प्रमुख से पत्र के साथ उत्तीर्णता प्रमाण पत्र/अंक पत्र जमा करके राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण प्राप्त होने पर अध्ययन के अगले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जाएगा।
2) अगली कक्षा/स्तर पर पदोन्नत न किए गए छात्र की छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी।
2) अगली कक्षा/स्तर पर पदोन्नत न किए गए छात्र की छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी।
NSP Helpdesk
Email: helpdesk[at]nsp[dot]gov[dot]in
Helpline No: 0120 - 6619540
(8:00 AM to 8:00 PM on all days, except government holidays)
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(8:00 AM to 8:00 PM on all days, except government holidays)
Public Financial Management System - PFMS
Email: helpdesk-pfms[at]gov[dot]in
Toll free Number: 1800 118 111
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Apply For One Time Registration (OTR):
Apply For Scholarship:
Registered Institutes on NSP:
Coming Soon...
Schemes on NSP:
Previous Year Application Status:
Track Your Payment:
Aadhaar Seva Kendra:
Check Aadhaar Seeding Status:
NSP OTR APP:
Check UDID Details:
Terms & Conditions of National Scholarship:
1) योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के सत्र के बीच का अंतर दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2) भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वर्ष में एक बार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
3) यदि कोई छात्र आरक्षित श्रेणी से संबंधित है और छात्रवृत्ति की सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में भी अर्हता प्राप्त करता है, तो उसे सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा।
4) अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए केवल सत्यापित ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
5) यदि कोई उम्मीदवार अगले वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है/अध्ययन छोड़ देता है, तो वह आगे की छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6) छात्रवृत्ति प्रदान करना इस शर्त के अधीन है कि छात्र को संस्थान में अपने अध्ययन के दौरान किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/किसी पारिश्रमिक, वेतन, वजीफा आदि के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होने की स्थिति में, छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी और छात्रवृत्ति की पूरी राशि एआईसीटीई को डी/ड्राफ्ट द्वारा वापस करनी होगी, जो “सदस्य सचिव, एआईसीटीई” के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगी।
7) योजना का कार्यान्वयन और निगरानी एआईसीटीई द्वारा की जाएगी।
8) संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) को प्रतिशत में बदलने के लिए, गुणन कारक 9.5 होगा, यानी सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए; सीजीपीए x 9.5 प्रतिशत देगा।
9) यदि मार्कशीट में सीजीपीए और कुल अंक दोनों दिए गए हैं, तो प्रतिशत निर्धारित करने के लिए कुल अंकों पर विचार किया जाएगा।
10) यदि मार्कशीट में ग्रेड A1, A2, B1, B2 आदि दिए गए हैं, तो पहले ग्रेड को सीजीपीए में बदला जाएगा और फिर औसत सीजीपीए की गणना की जाएगी। यह सीजीपीए बिंदु संख्या में दिए गए अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। 8.
11) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की अनंतिम सूची एआईसीटीई वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि उम्मीदवार को छात्रवृत्ति की मेरिट सूची के बारे में कोई प्रश्न है, तो वे एक महीने के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एआईसीटीई वेबसाइट पर मेरिट सूची के प्रकाशन की तारीख से एक महीने की अवधि के बाद मेरिट सूची के बारे में कोई भी प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12) अमान्य/गलत खाता संख्या के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान न करने के संबंध में प्रश्न एआईसीटीई वेबसाइट पर मेरिट सूची के प्रकाशन की तारीख से छह महीने तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
2) भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वर्ष में एक बार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
3) यदि कोई छात्र आरक्षित श्रेणी से संबंधित है और छात्रवृत्ति की सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में भी अर्हता प्राप्त करता है, तो उसे सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा।
4) अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए केवल सत्यापित ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
5) यदि कोई उम्मीदवार अगले वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है/अध्ययन छोड़ देता है, तो वह आगे की छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6) छात्रवृत्ति प्रदान करना इस शर्त के अधीन है कि छात्र को संस्थान में अपने अध्ययन के दौरान किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/किसी पारिश्रमिक, वेतन, वजीफा आदि के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होने की स्थिति में, छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी और छात्रवृत्ति की पूरी राशि एआईसीटीई को डी/ड्राफ्ट द्वारा वापस करनी होगी, जो “सदस्य सचिव, एआईसीटीई” के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगी।
7) योजना का कार्यान्वयन और निगरानी एआईसीटीई द्वारा की जाएगी।
8) संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) को प्रतिशत में बदलने के लिए, गुणन कारक 9.5 होगा, यानी सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए; सीजीपीए x 9.5 प्रतिशत देगा।
9) यदि मार्कशीट में सीजीपीए और कुल अंक दोनों दिए गए हैं, तो प्रतिशत निर्धारित करने के लिए कुल अंकों पर विचार किया जाएगा।
10) यदि मार्कशीट में ग्रेड A1, A2, B1, B2 आदि दिए गए हैं, तो पहले ग्रेड को सीजीपीए में बदला जाएगा और फिर औसत सीजीपीए की गणना की जाएगी। यह सीजीपीए बिंदु संख्या में दिए गए अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। 8.
11) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की अनंतिम सूची एआईसीटीई वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि उम्मीदवार को छात्रवृत्ति की मेरिट सूची के बारे में कोई प्रश्न है, तो वे एक महीने के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एआईसीटीई वेबसाइट पर मेरिट सूची के प्रकाशन की तारीख से एक महीने की अवधि के बाद मेरिट सूची के बारे में कोई भी प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12) अमान्य/गलत खाता संख्या के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान न करने के संबंध में प्रश्न एआईसीटीई वेबसाइट पर मेरिट सूची के प्रकाशन की तारीख से छह महीने तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
FAQs for applying Scholarships on the National Scholarship Portal
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