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Scheme

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Mukhyamantri Asahaya Punarwas Yojana

20-06-2026
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Details-

"मुख्यमंत्री असहाय पुनरुत्थान योजना" राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास सहायता प्रदान करना है जो पूरी तरह से निर्भर हैं, अनाथ हैं, अपने माता-पिता द्वारा छोड़ दिए गए हैं, या उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस योजना के तहत, पुरुषों और महिलाओं को डे-केयर केंद्रों या वृद्धाश्रमों में प्रवेश के लिए एक बार की वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान की जाती है।

Eligibility -
  1. आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिएः
  • बेसहारा व्यक्ति जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
  • अपने माता-पिता द्वारा परित्यक्त व्यक्ति।
  • अनाथ, निराश्रित या पूरी तरह से आश्रित व्यक्ति।

ध्यान देंःआवेदक को पहले से ही पेंशन योजनाओं (वित्तीय सहायता सहायता के लिए) के तहत लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।

Required Documents
  • आधार कार्ड या कोई वैध पहचान प्रमाण
  • निवास का प्रमाण
  • यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज़
Benefits-
एक बार की वित्तीय सहायता -
  • इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं और पुरुषों को ₹2,000/- तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है
डे-केयर केंद्रों और वृद्धाश्रमों में प्रवेशः
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित दिवस-देखभाल केंद्रों और वृद्धाश्रमों में प्रवेश।
पेंशन अनुमोदन के लिए प्रावधानः
  • यदि निराश्रित आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांगता पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो पहचान के एक महीने के भीतर पेंशन को मंजूरी दे दी जाएगी।
Process To Fill The Application Form

ऑफलाइन

आवेदन प्रक्रियाः

चरण 1:आवेदक अपने संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को सादे कागज पर आवेदन जमा कर सकता है।

चरण 2:आवेदन में, सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)।

चरण 3:प्राप्त होने पर, आवेदन की जांच की जाती है और जिला परिषद (जिला परिषद) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

Scheme Contact Details

NA

Frequently Asked Questions (FAQ)

इस योजना को कौन लागू करता है?

इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिला प्राधिकरणों के माध्यम से लागू किया जाता है।

 

वित्तीय सहायता राशि क्या है?

₹2,000 तक की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

 

इस योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है?

राजस्थान में रहने वाले निराश्रित, परित्यक्त, निःसंतान और आश्रयहीन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।

 

क्या आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा है?

कोई विशिष्ट आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बुजुर्गों और असहाय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

 

क्या पहले से ही पेंशन प्राप्त करने वाला आवेदक वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, यदि पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है।

 

क्या होगा यदि कोई बेसहारा व्यक्ति पेंशन के लिए योग्य है लेकिन उसने आवेदन नहीं किया है?

पहचान के एक महीने के भीतर उन्हें संबंधित पेंशन योजना में नामांकित किया जाएगा।

 

क्या मुझे इस योजना के तहत एक से अधिक बार लाभ मिल सकता है?

नहीं, वित्तीय सहायता केवल एक बार प्रदान की जाती है।

 

क्या डे-केयर सेंटर और वृद्धाश्रम मुफ्त हैं?

प्रवेश सुविधाएं सरकार द्वारा समर्थित केंद्रों के तहत न्यूनतम या बिना किसी लागत के प्रदान की जाती हैं।

 

मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

आवेदक को जिला कलेक्टर को एक सादा आवेदन पत्र जमा करना होगा।

 

क्या यह योजना पूरे राजस्थान में उपलब्ध है?

हां, यह राजस्थान के सभी जिलों में उपलब्ध है।

 

आवेदन करने के लिए मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है?

आवेदक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

 

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