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Mukhyamantri Rajshri Yojana

Mukhyamantri Rajshri Yojana
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Last Date
NA
Funded By
State
Scheme Name
मुख्यमंत्री राजश्री योजना
Mode of Application:
Online
Details-

मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून, 2016 को राजस्थान सरकार द्वारा लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ राज्य की उन सभी लड़कियों को दिया जाएगा जिनका जन्म 1 जून, 2016 के बाद हुआ था।

Eligibility -

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए योग्यता–

  1. बालिका राजस्थान की निवासी होनी चाहिए।
  2. ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।
  3. केवल दो बालिकाएँ पात्र होंगी।
  4. लड़की के माता-पिता के पास आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना चाहिए।
  5. ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्डधारी हो। यदि हितग्राही के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार अथवा जन आधार कार्ड नही है. तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा जन आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
  6. बालिका का जन्म जननी सुरक्षा मुख्यमंत्री राजश्री योजना (जे. एस. वाई.) के साथ पंजीकृत सरकारी या निजी चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए।
  7. मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताऐं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा मुख्यमंत्री राजश्री योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नही होगें।
  8. प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। यह लाभ दिनांक 31.05.2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तो के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओ को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  9. यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानो में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होंगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभअधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
  10. प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।
  11. द्वितीय किश्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा।
  12. प्रथम किश्त से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओ के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्र से जोडने का प्रयास किया जायेगा।
  13. मुख्यमंत्री राजश्री मुख्यमंत्री राजश्री योजना का द्वितीय (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एव आवश्यक टीकाकरण पश्चात्) एवं तृतीय (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो।
  14. ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं मे प्रत्येक चरण में (कक्षा 16. 10 तथा 12) शिक्षारत है/रही हैं।
  15. मुख्यमंत्री राजश्री योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त / किश्ते प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होंगी।
Required Documents

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज–

  • माता-पिता का भामाशाह/आधार कार्ड।

  • लाभार्थी लड़की का आधार कार्ड।

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।

  • विद्यालय प्रवेश प्रमाण पत्र।

  • मोबाइल नंबर।

  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट (यदि लागू हो)।

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर आदि।

Benefits-

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लाभ

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय लाभः-

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगाः–

  1. राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रू. की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी।
  2. बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रू. की राशि देय होगी।
  3. बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रू. की राशि देय होगी।
  4. बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रु. की राशि देय होगी।
  5. बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रू. की राशि देय होगी।
  6. बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू. 25000 की राशि देय होगी।
  • वित्तीय लाभ हैं -
लाभ प्रदान करने का समय लाभ की राशि
जन्म के समय ₹2,500/-
टीकाकरण के एक साल बाद ₹2,500/-
प्रथम श्रेणी में प्रवेश पर ₹4,000/-
छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹5,000/-
दसवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹11,000/-
12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹25,000/-
Official Website

https://sso.rajasthan.gov.in/signin

Important Information
https://ojspm.rajasthan.gov.in/Public/raj_shree.pdf
Process To Fill The Application Form

ऑफलाइन

  1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथी और आशा सहयोगिनियों को अपनी एएनसी या एमसीबीएन जांच के दौरान गर्भवती महिलाओं से भामाशाह कार्ड और बैंक खाते से जुड़े विवरण प्राप्त करने चाहिए और उन्हें निकटतम सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराना चाहिए।
  2. संबंधित ए. एन. एम. द्वारा आर. सी. एच. रजिस्टर में लाभार्थी का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। डिलीवरी से पहले पी. सी. टी. एस. सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
  3. घर की यात्राओं के दौरान, प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी को महिलाओं से भामाशाह कार्ड का विवरण प्राप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एमसीएचएन दिवसों (टीकाकरण दिवसों) पर, गर्भवती महिलाओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें जिन्होंने अभी तक भामाशाह कार्ड प्राप्त नहीं किया है।
  4. भामाशाह में नामांकित नहीं होने वाली लाभार्थी महिलाओं को सभी ए. एन. एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथी और आशा सहयोगियों द्वारा अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र से भामाशाह कार्ड प्राप्त करने और निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी अस्पताल को विवरण प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
  5. महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और मानद कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपरोक्त के बारे में गहन प्रचार किया जाना चाहिए।
Scheme Contact Details

NA

Frequently Asked Questions (FAQ)

मुख्यमंत्री राजश्री योजना से अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान सरकार द्वारा लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए शुरू की गई है।

 

मुख्यमंत्री राजश्री योजना कितनी किश्तों में उपलब्ध होगी?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की 6 किश्तें हैं और जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

 

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के क्या लाभ हैं?

राज्य की लड़कियों को 6 किश्तों में ₹50,000/- मिलेंगे।

 

क्या मुख्यमंत्री राजश्री योजना में जाति से संबंधित पात्रता मानदंड हैं?

नहीं, जाति से संबंधित कोई पात्रता मानदंड नहीं है।

 

जन आधार कार्ड क्या है?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना द्वारा प्रदान किया गया जन आधार कार्ड गृहिणी के नाम के बैंक खाते से जुड़ा होता है। कार्ड महिलाओं को बायोमेट्रिक पहचान और मुख्य बैंकिंग कार्यों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के नकद लाभ भी प्रदान करता है जो सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।

 

क्या माता-पिता को बेटे के जन्म पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मिल सकता है?

नहीं, यह केवल लड़की के जन्म के लिए है।

 

डी. बी. टी. क्या है?

डी. बी. टी. का अर्थ है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। यह भारत सरकार द्वारा सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने के लिए शुरू की गई एक प्रणाली है।

 

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवेदन शुल्क क्या है?

नहीं।

 

आईएफएससी कोड क्या है?

आईएफएससी कोड, या भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, एक वर्णानुक्रमिक कोड है जिसका उपयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के भीतर विशिष्ट बैंक शाखाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है।

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