योजना का नाम बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता

उद्देश्य-

         राजस्थान राज्य के प्रतिभावान जनजाति छात्रों को जो महाविद्यालयों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत् है उन्हें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने हेतु प्रेरित करना। योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

पात्रता-

  1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केंन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण, प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही द्वितीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि देय होगी। इस प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को ही तृतीय वर्ष में राशि देय होगी।
  2. स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्त शर्तें लागू रहेगी।
  3. छात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए।
  4. छात्र के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
  5. छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो
  6. योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्र के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अंतराल (गेप) नहीं होना चाहिए।
  7. जो छात्र राजकीय छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
  8. छात्र राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो। 9. वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।

देय लाभ-

            350/-रुपये प्रतिमाह की दर से दस माह हेतु 3500/- (अधिकतम) रुपये की प्रोत्साहन राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र /दस्तावेज-

  1. गरीबी रेखा से ऊपर के छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
  2. छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
  3. अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद

आवेदन की प्रक्रिया-

  1. जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर भरे जायेंगे।
  2. आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
  3. ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
  4. स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।

भुगतान प्रक्रिया-

स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।

छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया -

संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र जांच कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के स्वीकृतकर्ता नोडल अधिकारी, नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।

नोटः- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।

सम्पर्क सूत्र- सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।

हिस्सा (भारत सरकार / राजस्थान सरकार):- 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार