विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्त्रोतों से सकल Gross) आय 8.00 लाख रूपये प्रति वर्ष से कम होने पर |
विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्त्रोतों से सकल Gross) आय 8 लाख रूपये से 25 लाख रूपये प्रति वर्ष तक होने पर | विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्त्रोतों से सकल Gross) आय 25 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक होने पर |
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श्रेणी E1 | श्रेणी E2 | श्रेणी E3 |
(ii) विषय/पाठ्यक्रम-
योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुलग्नक-1 के अनुसार QS वैश्विक रैंकिंग अनुसार सूचीबद्ध 1-150 विश्वविद्यालयों / संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय / पाठ्यक्रम इन दिशा निर्देशों के अध्यधीन सभी स्तरों यथा स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एच.डी.. पोस्ट डॉक्टोरल के लिए मान्य होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 1 अप्रैल को तत्समय उपलब्ध नवीनतम Times Higher Education Ranking (1-150) वैश्विक रैंकिंग / NIRF (Overall 1-50 Ranking) के अनुसार विश्वविद्यालयों / संस्थानों की सूची सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी। वर्ष 2024-25 हेतु योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 300 विद्य ार्थियों का चयन विदेशी संस्थानों में तथा 200 विद्यार्थियों का चयन देश के संस्थानों के लिए होगा। विदेश के संस्थानों हेतु 300 छात्रों की संख्या में चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग के लिए चयनित विद्यार्थियों की कुल अधिकतम संख्या 100 होगी।
(iii) इस योजना के तहत देश के उन संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा जिन संस्थानों की NIRF के तहत रैंकिंग (Overall NIRF Ranking) 1-50 तक हो। इन शीर्ष 50 संस्थानों में से यदि किसी राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का कोई संघटक / सम्बद्ध महाविद्य ालय है तो उस विश्वविद्यालय के केवल उसी महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो NIRF की 1-50 college ranking में आते हैं। इन 200 छात्रों की संख्या में चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग के लिए चयनित विद्यार्थियों की कुल अधिकतम संख्या 100 होगी। देश के उच्च स्तरीय संस्थानों में चयन के लिए केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। वर्तमान में overall NIRF ranking 1-50 Institutes तथा college NIRF ranking 1-50 का विवरण अनुलग्नक-5 पर संलग्न है।
(iv) छात्रवृत्ति निम्नानुसार देय होगी-
A. योजना में निर्धारित मूल्यांकनो के प्रथम चरण में E1 श्रेणी के आवेदको पर विचार किया जायेगा। द्वितीय एवं तृतीय चरण में E1 श्रेणी एवं E2 श्रेणी के योग्य एवं पात्र विद्यार्थियों को चुना जायेगा। अंतिम चरण में E1, E2 के साथ-साथ E 3 श्रेणी के आवेदको पर विचार किया जाएगा। चयन के लिए सर्वप्रथम 1 श्रेणी पर विचार होगा। उसके उपरान्त E2 श्रेणी तथा अंतिम चरण तक E1 श्रेणी एवं E2 श्रेणी के पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ही E3 श्रेणी के विद्यार्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा।
B. 30 प्रतिशत अवार्ड सीटें केवल E1 एवं E2 श्रेणी की छात्राओं के लिए चिन्हित हैं। E1 श्रेणी की छात्राओं को 30 प्रतिशत रिक्तियों के लिए सर्वप्रथम चुना जायेगा, यदि E1 श्रेणी की छात्राएँ उपलब्ध नहीं होती है एवं सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उसी स्थिति में द्वितीय एवं आगामी चरणों में E2 श्रेणी की छात्राओं को चुना जायेगा। छात्राओं के लिए चिन्हित रिक्तियां नहीं रहने पर सामान्य मेरिट के आधार पर भी अनुमत होगा।
C. E3 श्रेणी की छात्राएँ केवल सामान्य मेरिट के आधार पर ही चयनित होंगी। इसके उपरान्त भी अवॉर्ड रिक्त रहने की स्थिति में छात्रो को यह अवार्ड आवंटित किये जा सकेगे। E1 एवं E2 श्रेणी की छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत अवार्ड शुरू के चरणों में नहीं भरे जाने की स्थिति में अंतिम चरण तक यह सीटें रिक्त रखी जायेगी। इन रिक्तियों का समायोजन अंतिम चरण में ही अनुमत होगा तथा सामान्य मेरिट के आधार पर ही यह अवार्ड आवंटित किये जा सकेगे।
D. स्नातक स्तर पर अधिकतम 7.5% (Rounded off to 22) विद्यार्थियों को B.E, B.Tech, B.Arch, MBBS, BDS, (Engg, Architecture, Medical & Dentistry) कोर्सेज हेतु यह छात्रवृत्ति निम्न प्रकार से प्रदान की जायेगी-
- (i) 1 से 150 Times Higher Education वैश्विक रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय / संस्थान ही अनुमत होंगे। इसके अतिरिक्त इन कोर्सेज एवं विषयों में कोर्सेवाईज सर्वोत्तम 25 Times Higher Education वैश्विक रैंकिंग होना आवश्यक है। इन छात्र/छात्राओं का चयन का आधार विश्वविद्यालय / संस्थान की Times Higher Education वैश्विक रैंकिंग रहेगी। इन कोर्सेज के लिए सीटों को कोई आरक्षण नहीं है।
- (ii) स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग एवं साइंस के कोर्सेज के Hybrid होने की स्थिति में विद्यार्थी का चयन इस प्रकार के विषय को अन्य विषयो की श्रेणी में मानकर किया जायेगा।
E. देश के उच्च स्तरीय संस्थानों (1-50 NIRF Overall Ranking) में अध्ययन के लिए केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। 30 प्रतिशत अवार्ड / सीटें केवल छात्राओं के लिए चिन्हित हैं।
योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की अवधि-
(i) उक्त योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम / अनुसंधान की न्यूनतम निर्धारित अवधि (बिना किसी अभिवृद्धि के) की पूर्णता तक अथवा नीचे उल्लेखित पाठ्यक्रम की अवधि तक, में से जो भी पहले हो, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी:-
अ)पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान अधिकतम 1.5 (एक वर्ष छ माह) वर्ष।
(ब) पीएचडी - अधिकतम 3 (तीन) वर्ष।
स) स्नातकोत्तर उपाधि- अधिकतम 2 (दो) वर्ष।
द) स्नातक उपाधि अधिकतम 4 (चार) वर्ष
(ii) अत्यावश्यक परिस्थितियों में पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक विद्यार्थी के विदेश में ठहराव पर विचार किया जा सकता है। इस आशय से विद्यार्थी को संबंधित शैक्षणिक संस्थान / विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक संस्तुति पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह प्रमाणित करता हो कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु उक्त अवधि का अधिक ठहराव अभ्यर्थी हेतु नितांत आवश्यक है। यद्यपि निर्धारित अवधि से अधिक अवधि वाले समय में किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
iii) उपरोक्त के संबंध में अंतिम निर्णय प्रशासनिक विभाग की सक्षमता में रहेगा |
5. ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन
छात्रवृत्ति हेतु सभी आवेदन राजस्थान सरकार के पोर्टल / वेबसाइट (https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship) पर आवश्यक रूप से जनआधार के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। विद्यार्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थी के चयन किए जाने तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर ही निष्पादित की जाएगी एवं समय-समय पर विद्यार्थी को संबंधित सूचनाएं भी पोर्टल पर ही प्रेषित की जाएगीं।
(i) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए छात्रवृति अवॉर्ड के आवेदन हेतु पोर्टल 1 अप्रैल से मूल्यांकन के अंतिम चरण तक अथवा 300 200 चयन पूर्ण होने तक जो भी पहले हो तक खुला रहेगा, उसके उपरांत पोर्टल बंद रहेगा। छात्रवृति अवॉर्ड हेतु चयन के लिए मूल्यांकन आय श्रेणी अनुसार आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणो में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 से यह मूल्यांकन चार बार तत्समय प्रचलित गाइडलाइन्स के अनुसार क्रमशः 1 मई, 15 जून, 15 नवंबर एवं 15 जनवरी को किया जाएगा। 16 जनवरी से 31 मार्च तक पोर्टल बंद रहेगा।
(ii) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 300 200 अभ्यर्थियों के चयन हो जाने पर शेष रहे आवेदन निरस्त माने जाएंगे।
(iii) संबंधित वित्तीय वर्ष में चयन हेतु मूल्यांकन के लिए तय की गई दिनांकों को विभाग की वेबसाईट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा ।
(iv) प्रशासनिक विभाग द्वारा चयन हेतु मूल्यांकन के लिए तय की गई दिनांकों से पूर्व प्राप्त आवेदनों का उस चरण में मूल्यांकन किया जाएगा। संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए छात्रवृति अवॉर्ड हेतु सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही आगामी चरण में चयन किया जाएगा।
(v) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी संस्थानों में छात्रवृति अवॉर्ड हेतु चयन के लिए मूल्यांकन हेतु प्रथम चरण मे E1 द्वितीय एवं तृतीय चरण में E1 एवं E2 तथा अंतिम चरण में E1, E2 एवं E3 श्रेणी के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। उक्त चरणों में योजना के नियमानुसार जिन आवेदनों पर विचार नहीं किया गया, उन्हे उस वित्तीय वर्ष में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनो का श्रेणी अनुसार संबंधित चरण में नियमानुसार मूल्यांकन किया जाएगा।
(vi) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी संस्थानों में छात्रवृति अवॉर्ड हेतु E3 श्रेणी के विद्यार्थियों का चयन के लिए मूल्यांकन केवल अंतिम चरण में ही किया जाएगा । E1 एवं E2 का एक भी आवेदक दिशानिर्देशों में पात्र नहीं रहने पर ही E3 के विद्यार्थियों पर विचार किया जाएगा ।
(vii) संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को तत्समय उपलब्ध नवीनतम QS (1-150) वैश्विक रैंकिंग / NIRF (Overall 1-50 Ranking) के अनुसार विश्वविद्यालयों / संस्थानों की सूची सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।
(viii) उपरोक्त के संबंध में अंतिम निर्णय प्रशासनिक विभाग की सक्षमता में रहेगा।
6. पात्रता मापदण्ड
(i) मूल निवासी :- आवेदनकर्ता को राजस्थान का मूल निवासी होना एवं राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(ii) आयु : आवेदनकर्ता की आयु छात्रवृत्ति आवंटन से संबंधित वित्तीय वर्ष में 01 जुलाई को 35 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
(iii) अकादमिक उत्कृष्टताः- इस योजना में आवेदन हेतु केवल वे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिन्होंने नवीनतम QS वैश्विक रैंकिंग अनुसार सूचीबद्ध निर्धारित विश्वविद्यालयों / संस्थानों अथवा 1-50 overall रैकिंग वाली NIRF संस्थानो में से किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से ऑफर पत्र / कन्फर्मेशन लैटर / प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया है।
छात्रवृत्ति हेतु अंतरिम चयन (Provisional selection) की दिनांक से 2 माह की अवधि में सभी provisionally चयनित विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से unconditional ऑफर पत्र/प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा तथापि किसी भी प्रकार की वित्तीय शर्त जिसे की ऑफर पत्र में सम्मिलित किया गया है जैसे की फीस जमा करना या अन्य कोई राशि या प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड आदि से अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित नहीं होगी ।
(iv) द्वितीय, तृतीय से लेकर अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी-इस योजना में आवेदन हेतु उन विद्यार्थियों को भी पात्र माना जायेगा, जिन्होंने उपरोक्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों में पूर्व सत्रों में प्रवेश पाकर वर्तमान में भी कोर्स पूर्ण होने के प्रयोजन से अध्ययन जारी रखा है। अर्थात् छात्रवृत्ति आवेदन हेतु द्वितीय, तृतीय से लेकर अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी भी पात्र होगें।
(v) इस योजना में छात्रवृत्ति का लाभ एक अभ्यर्थी को जीवन में केवल एक बार ही दिया जावेगा। एक से अधिक बार लाभ लेने हेतु किये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
(vi) कार्यरत व्यक्ति-राज्य एवं भारत सरकार तथा उनके उपक्रम एवं वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत व्यक्ति इस योजना में आवदेन के लिए पात्र नहीं होगें । उक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति इस स्कीम में आवदेन के लिए पात्र होंगे परन्तु छात्रवृत्ति हेतु चयन पश्चात उन्हे कोर्स आरंभ होने की तिथि से एक माह पूर्व ही कार्यरत नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छात्रवृति पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को देनी होगी। किसी भी स्थिति में यदि चयनित अभ्यर्थी कोर्स की अवधि के दौरान कहीं भी कार्यरत रहा हो तो उसका छात्रवृत्ति हेतु किया गया चयन निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्राप्त किए गए वित्तीय लाभों की वसूली की जाएगी।
7. मेरिट निर्धारण एवं चयन समिति-
(i) योजना के अंतर्गत मेरिट का निर्धारण प्रावधान 3-iv (A) 3- iv (B) 3- iv (C) 3- iv (D) 3- iv (E) एवं 7(ii) के अनुसार किया जाएगा ।
(ii) विदेश के विश्वविद्यालयध्ध संस्थान में चयन हेतु मूल्यांकन के द्वितीय एवं तृतीय चरण में वरीयता का क्रम E1 तत्पश्चात E2 रहेगा। मूल्यांकन के अंतिम चरण में चयन हेतु वरीयता का क्रम E1 तत्पश्चात E2 तत्पश्चात E3 रहेगा । देश के उच्च स्तरीय संस्थानों में चयन के लिए केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मेरिट का निर्धारण निर्धारित विश्वविद्यालयों की QS वैश्विक रैंकिंग एवं NIRF Overall Ranking के आधार पर किया जायेगा । मेरिट समान होने की स्थिति में Postdoc, PhD, PG एवं UG कोर्स के क्रम में वरीयता दी जायेगी। इसके पश्चात भी मेरिट समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर उम्र में अधिक अभ्यर्थी को मेरिट निर्धारण में वरीयता दी जाएगी।
(iii) अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (ऑनलाइन) का कार्य Scrutiny Committee द्वारा किया जाएगा। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा इस Scrutiny Committee का निर्धारण किया जायेगा।
(iv) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, चयन समिति द्वारा किया जाएगाः- चयन समिति निम्नानुसार होग
क्र. सं. | पद | पद |
1. | अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग | अध्यक्ष |
2. | आयुक्त कॉलेज शिक्षा | सदस्य |
3. | वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी | सदस्य |
4. | विषय विशेषज्ञ (Engineering), RTU, Kota के प्रोफेसर | सदस्य |
5. | संयुक्त निदेशक | सदस्य सचिव |
(v)चयन समितिध्यक्ष Scrutiny समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अन्य किन्हीं भी विषय विशेषज्ञों जिन्हे आवश्यक समझा जावे, की सहायता भी ली जा सकेगी
(vi) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् अंतरिम चयन सूची जारी की जावेंगी।
(vii) मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन - आवश्यकता होने पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा सकेगा।
(viii) कोर्स को स्थगित (Defer) करना-. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति चयन पत्र जारी किए जाने की दिनांक से 1 वर्ष तक अपने कोर्स को जिसके लिए विद्यार्थी का चयन किया गया है को स्थगित (Defer) किए जाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।
(ix) विभिन्न चरणों में किये गये चयन का आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। प्रत्येक चरण में चयन का आधार उस समय उपलब्ध आवेदन ही रहेंगें।
जैसे की किसी भी आय श्रेणी के विद्यार्थी का चयन higher QS रैंक (30) होते हुए भी अगले चरणों में नहीं हो पाता है (क्योंकि उसने पूर्व के चरणों में आवेदन नहीं किया है) जबकि पूर्व चरणों में उस से lower QS रैंक (100) वाले विद्यार्थी का चयन हो जाता है तो higher QS रैंक वाले विद्यार्थी का कोई क्लेम नहीं होगा ।
8. परिवार की परिभाषा एवं आय का निर्धारणः
(i) स्कीम में आय निर्धारण हेतु परिवार को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाएगा-
अवस्था / स्थिति | गणना योग्य आय |
माता-पिता दोनों के जीवित होने की स्थिति | माता, पिता एवं अभ्यर्थी |
माता-पिता दोनो में से किसी एक के जीवित होने की स्थिति | जीवित माता/पिता एवं अभ्यर्थी की आय |
माता-पिता दोनो के जीवित नहीं होने की स्थिति | केवल अभ्यर्थी की आय |
माता-पिता का तलाक होने की स्थिति | अभ्यर्थी जिसके साथ रह रहा हो, उस माता / पिता की एवं अभ्यर्थी की आय |
अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति | अभ्यर्थी का पति/पत्नी एवं अभ्यर्थी की आय |
उपरोक्त वर्णित सभी स्थितियों में हिन्दू अविभाजित परिवार की आय तथा किसी कम्पनी में निदेशक / अधिकारी से होने वाली सेलेरी के रुप में सकल आय, कंपनी / फर्म की आय / लाभ सम्मिलित होगें।
(ii) अभ्यर्थी के परिवार की सकल (Gross) वार्षिक आय हेतु आवेदक स्वयं एवं उसके परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल पारिवारिक आय के आकलन के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR) की एक प्रति भी संलग्न की जानी होगी। परिवार के उक्त सदस्यों द्वारा ITR नहीं भरे जाने की स्थिति में 100 रूपए के Non Judicial Stamp पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(iii) अभ्यर्थी को सभी स्त्रोतों से सकल पारिवारिक आय का निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र (अनुलग्नक-2 के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। इस घोषणा पत्र को साक्ष्य के रूप आवश्यक रूप से दो राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रमाणितकर्ता के बतौर आवश्यक रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित कराना होगा।
(iv) विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश प्रदान किये जायेंगे की इस स्कीम के तहत उनके जिलों में आवेदकों को जारी किये जाने वाले आय के घोषणा पत्र (अनुलग्नक-2 के अनुसार) का प्रमाणीकरण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इस सन्दर्भ में संतुष्ट होने के उपरांत 07 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से किया जावे ।
(v) कुछ अभ्यर्थियों के अभिभावकों की आई टी आर में कुछ विशिष्ट प्रकृति की आय जो प्रायः वार्षिक नहीं होती, सम्मिलित होती है जैसे 71 सेवानिवृति परिलाभ / उपहार (Gift) / परिसम्पत्तियों / के बेचान इत्यादि। अभ्यर्थी की आय श्रेणी का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार की आय को आय निर्धारण में शामिल नहीं किया जायेगा ।
(vi) आय में विदेश में से अर्जित होने वाली आय भी सम्मिलित की जायेगी।
(vii) आवेदन के समय श्रेणी निर्धारण करने के उपरान्त उसकी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
(viii) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय की जॉच किसी भी प्रकार से (by any means) करने के लिए सदैव स्वतंत्र रहेगा।
9 . छात्रवृत्ति अवार्ड हेतु एक परिवार के अधिकतम लाभार्थियों की संख्या
(i) सामान्यतया एक परिवार से एक ही संतान को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। परन्तु निम्नलिखित स्थितियों में E-1, E-2 श्रेणी के परिवार में एक ही परिवार से दो संतान को भी छात्रवृत्ति देय होगी-
(अ) परिवार में अगर पहली छात्रवृत्ति पुत्री को प्रदान की जा चुकी होगी तो ऐसे में दूसरी आवेदक संतान अगर पुत्री होगी तो दूसरी पुत्री को भी छात्रवृत्ति देय होगी।
(ब) परिवार में अगर पहली छात्रवृत्ति पुत्र को प्रदान की जा चुकी होगी तो ऐसे में दूसरी आवेदक संतान अगर पुत्री होगी तो दूसरी पुत्री को भी छात्रवृत्ति देय होगी।
(स) किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति दो से अधिक संतान को देय नहीं होगी।
(ii) E-3 श्रेणी के परिवार से किसी भी स्थिति में परिवार के केवल एक ही सदस्य को यह छात्रवृत्ति देय होगी।
10. छात्रवृत्ति संबंधी वित्तीय प्रावधान
(i) छात्रवृत्ति हेतु निम्नांकित प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी-
श्रेणी | ट्यूशन फीस कोर्स अवधि के दौरान (प्रतिवर्ष. अधि कितम) |
ट्यूशन फीस कोर्स अवधि के दौरान (प्रतिवर्ष. अधि कितम) वार्षिक रखरखाव भत्ता, वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, Accomodation, TCS आदि समस्त खर्चों हेतु एवं एकबारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान, वीजा शुल्क, विदेश जाने एवं भारत आने का इकोनॉमी क्लास का विमान किराया, लेपटॉप आदि |
E1 | 50 लाख रूपये |
विदेश में अध्ययन हेतु लिविंग एक्सपेसेज पोर्टल पर आवेदन तिथि के पश्चात् अध्ययन शुरू करने वाले विद्यार्थी को योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष मे
योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के अन्य वर्षों मे
देश में अध्ययन हेतु लिविंग एक्सपेसेज 25000/- प्रति माह, 3.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष |
E2 | 50 लाख रूपये | योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के दौरान लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह 50000 रूपये |
E3 | 50 लाख रूपये | कोई भुगतान नहीं |
यदि ट्यूशन फीस की इनवाइस में लिविंग एक्सपेसेंज या अन्य किसी खर्चे को शामिल पाया जायेगा तो ट्यूशन फीस में से इन अन्य खर्चों को घटाकर ही ट्यूशन फीस का भुगतान किया जायेगा।
अभ्यर्थी को देय विभिन्न प्रकार के खर्चे-
योजना के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी को ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेज, एक बारगी खर्चे हेतु अग्रिम भुगतान एवं बेंच फीस का भुगतान किया जायेगा। इन खर्चों के अलावा अभ्यर्थी को अन्य किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
(ii) ट्यूशन फीस अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय द्वारा योजनान्तर्गत अनुमत कोर्स हेतु ली जाने वाली ट्यूशन फीस
(iii) लिविंग एक्सपेंसेज योजनान्तर्गत सभी खर्चों जैसे वार्षिक रखरखाव भत्ता, वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, Accomodation, TCS खर्च आदि को "लिविंग एक्सपेंसेज" की श्रेणी में माना जायेगा । प्रावधान 10 (i) के अनुसार लिविंग एक्सपेंसेज के लिए अभ्यर्थी को प्रतिमाह एक मुश्त राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
इस हेतु E1 एवं E2 के विदेश के विश्वविद्यालय संस्थान हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम क्रमशः 12 लाख एवं 6 लाख वार्षिक ही देय होंगे। देश में अध्ययन हेतु यह राशि 3. 00 लाख वार्षिक अधिकतम देय होगी।
अब तक चयनित अभ्यर्थियों को लिविंग एक्सपेंसेज का जो भुगतान अभी तक किया जा चुका है, उसकी गणना कर, बकाया भुगतान अभ्यर्थियों को आय की श्रेणी के अनुसार इन दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा ।
(iv) एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान- वीजा शुल्क, विदेश जाने एवं भारत आने का इकोनॉमी क्लास का विमान किराया, लेपटॉप आदि सभी खर्चों को "एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान" की श्रेणी में माना जायेगा
यह अग्रिम भुगतान की सुविधा केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोर्स प्रारम्भ करने के उद्देश्य से विदेश जाने से पूर्व सम्पूर्ण कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में केवल एक बार 3 लाख रु का अग्रिम भुगतान Visa की प्रति उपलब्ध कराने पर किया जायेगा जो की अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष में दिए जाने वाले 1 लाख रुपये प्रतिमाह में समायोजित किए जाएंगे। आगामी वर्षों (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष आदि) में यह अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। यह भुगतान ऐसे अभ्यर्थियों को ही देय होगा जिनका कोर्स आवेदन किए जाने की तिथि के पश्चात प्रारंभ होगा ।
विशेष परिस्थितियों में E1 आय श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यदि वह चयनित हैं तो उन्हें वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय किया जा सकेगा ।
(v) बेंच फीस- योजना अंतर्गत पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टरल कर रहे विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त बेंच फीस भी प्रदान की जायेगी। परंतु ट्यूशन फीस एवं बेंच फीस की कुल अधिकतम राशि 50 लाख रुपए वार्षिक ही देय होगी।
(vi) लिविंग एक्सपेंसेज एवं एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान के रूप में विद्यार्थी को देय राशि का वास्तविक खर्चों से कोई सरोकार नहीं होगा तथा इस हेतु देय राशि, योजनान्तर्गत निर्धारित प्रकिया के तहत विद्यार्थी को प्रदान की जायेगी। इस राशि के अलावा कोई अन्य राशि विद्यार्थी को लिविंग एक्सपेंसेज एवं एक बारगी खर्चों हेतु प्रदान नहीं की जायेगी।
(vii) विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक भ्रमण / खेलकूद गतिविधियाँ / मनोरंजन गतिविधियाँ / पेपर पठन/ कान्फ्रेन्स आदि में शामिल होने पर समस्त वित्तीय खर्चों की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थियों की होगी। इस हेतु इस छात्रवृत्ति में अलग से कोई राशि प्रदान नहीं की जायेगी।
(viii) विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा अपने दिशा निर्देश के अनुसार ली जाने वाली ट्यूशन फीस की राशि के अनुसार ही ट्यूशन फीस की राशि को (त्रैमासिक/छमाही / वार्षिक / सेमेस्टर) आवंटित किया जायेगा।
विभिन्न प्रकार के खर्चों हेतु देय दस्तावेज एवं प्रक्रिया-
(ix) टयूशन फीस हेतु. अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय / संस्थान को ट्यूशन फीस का भुगतान वार्षिक / सेमेस्टर / टर्म के अनुसार विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त फीस इनवाइस के आधार पर किया जायेगा।
यदि अभ्यर्थी द्वारा ट्यूशन फीस का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान को किया जा चुका है तो पुनर्भरण किया जायेगा। जो अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लेगें उनकी सूची संबंधित दूतावासों से भी साझा की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर जिस देश के संस्थान में अध्ययनरत है वहां के भारतीय दूतावासों एवं राजस्थान फाउंडेशन से भी ईमेल / विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि से सम्पर्क किया जा सकेगा।
(x) लिविंग एक्सपेंसेज हेतु. लिविंग एक्सपेंसेज के रूप में विद्यार्थी को देय वित्तीय सहायता संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त एनरोलमेंट संबंधी दस्तावेज (Confirmation of Enrollment/ ID Card/ Proof of admission) जमा कराने पर देय होगी। विद्यार्थी को इन खर्चों के लिए किसी प्रकार की कोई इनवॉइस / बिल प्रस्तुत नहीं करनी होगी
(xi) एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान हेतु. कोर्स प्रारंभ करने के उद्देश्य से प्रथम बार विदेश जाने Raikai Ref से पूर्व केवल E1 श्रेणी के विद्यार्थियों को Visa की प्रति उपलब्ध कराने पर सम्पूर्ण कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में केवल एक बार 3 लाख रु का भुगतान किया जायेगा। विद्यार्थी को इन खर्चों के लिए किसी प्रकार की कोई इनवॉइस / बिल प्रस्तुत नहीं करनी होगी।
(xii) बेंच फीस हेतु. विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त फीस इनवाइस के आधार पर बेंच फीस का भुगतान किया जायेगा।
(xiii) यदि विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा Accommodation या Health Insurance का Invoice दिया जाता है तो भुगतान सीधा विश्वविद्यालय / संस्थान को किया जा सकेगा, जो कि अभ्यर्थी को योजनानुसार देय लिविंग एक्सपेन्सेज में समायोजित कर दिया जायेगा। विश्वविद्य ालय / संस्थान द्वारा प्रदत्त Accommodation या Health Insurance के भुगतान हेतु अभ्यर्थी से जानकारी ली जाएगी।
(xiv) संबंधित सूचनाओं का सत्यापन. अभ्यर्थी की विश्वविद्यालय / संस्थान से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन by any means) संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान से किया जायेगा, विश्वविद्यालय से उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान से संपर्क साधा जाएगा। परन्तु फिर भी विश्वविद्यालय / संस्थान से संबंधित सूचनाऐं प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के आधार पर सूचनाएँ सत्यापित कर ली जायेगी।
दूसरी छात्रवृत्ति / फैलोशिप / स्पॉन्सरशिप / ग्रांट/अवॉर्ड प्राप्त होने पर
(xv) दूसरी छात्रवृत्ति / स्पॉन्सरशिप / अवार्ड/ग्रांट- ऐसे विद्यार्थी जिन्हें राजकीय / निजी संस्था/ट्रस्ट/ कंपनी / विदेशी विश्वविद्यालय / विदेशी एजेंसी इत्यादि किसी भी स्त्रोत से कोई भी दूसरी छात्रवृत्ति / फैलोशिप / स्पॉन्सरशिप / अवार्ड / ग्रांट या कोई अन्य वित्तीय सहायता (प्रावधान 10.xviii में अर्जित आय को छोड़कर) राशि यदि समान कोर्स (यथा पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान, पीएच.डी., स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि) में प्राप्त हो रही है तो उन्हें इस योजना में प्रदान की जाने वाली ट्यूशन फीस में से दूसरी छात्रवृत्ति / फैलोशिप / स्पॉन्सरशिप / अवार्ड/ग्रांट या कोई अन्य वित्तीय सहायता के अन्तर्गत मिल रही कुल वित्तीय राशि को घटाकर ही इस छात्रवृत्ति में वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा।
(xvi) घोषणा पत्र विद्यार्थी को कोर्स की अवधि में प्रत्येक वर्ष इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा दूसरी छात्रवृत्ति / फैलोशिप / स्पॉन्सरशिप / ग्रांट/अवॉर्ड से राशि समान कोर्स (यथा पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान, पीएच.डी., स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि) हेतु प्राप्त की जा रही है अथवा नहीं, यदि प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा।
(xvii) पुरस्कार राशि- विदेशी संस्थानों म अध्ययनरत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें निजी / सरकारी संस्था/ट्रस्ट/कंपनी / विदेशी विश्वविद्यालय / विदेशी एजेंसी से 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस प्राप्त हो रही है एवं लिविंग एक्सपेन्सेज भी देय नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों को कोर्स की अवधि में एक बार 2000 US डॉलर पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान किये जायेगे। ऐसे अभ्यर्थी स्कीम के अंतर्गत अन्य वर्षों में भी आवेदन के लिए पात्र होंगे |
विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से छात्रवृति के लिए आवेदन करते समय उठाए जाने वाले कदम
विद्यार्थियों को छात्रवृतियों हेतु आनलाईन आवेदन पत्र करते समय निम्न दस्तावेज / सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा
- जनआधार आई.डी अथवा जनआधार पंजीकरण संख्या मय रसीद
- आधार संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या मय रसीद
- स्वयं के बैंक खाते की जानकारी बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड, एम.आई.सी. आर. कोड, बैंक शाखा
- शैक्षणिक संस्थान का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है।
- पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है।
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश का दिनांक
- मदवार फीस की रसीद संख्या, दिनांक एवं मदवार राशि का विवरण
एसएसओ प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया
- विद्यार्थियों द्वारा अपना छात्रवृति प्रोफाइल पंजीकृत करने से पूर्व अपना एसएसओ आईडी प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक होगा।
- इसमें विद्यार्थियों को अपना जन्म दिनांक, मोबाईल नम्बर, जनआधार आईडी, आधार नम्बर आदि सूचना आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी।
- इसके अभाव में विद्यार्थी अपनी छात्रवृति प्रोफाइल पंजीकृत नहीं कर पाएगें।
- एसएसओ आईडी प्रोफाइल एवं छात्रवृति प्रोफाइल विद्यार्थियों को केवल एक बार ही तैयार करनी होगी, इसके आधार पर ही विद्यार्थियों द्वारा आगामी वर्षों में छात्रवृति अथवा एसएसओ पोर्टल के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं हेतु आवेदन कर सकेगें।
आवेदन की प्रक्रिया-
- आवेदन की प्रक्रिया
- छात्र को USER ID AND PASSWORD जारी हो जायेगा (जिससे वह भविष्य में कभी भी अपने आवेदन की स्थिति जान सकेगा व आगे भी किसी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेगा।
- तत्पश्चात् विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करेगा, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से भरनी होगी।
- विद्यार्थी द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड किये जाना अनिवार्य होगा।
- समस्त आवश्यक जानकारी अपडेट करने एवं दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने के पश्चात् विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र लॉक / सेव किया जाना अनिवार्य है।
- यदि विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक संस्थान का नाम पोर्टल पर दिखाई नहीं देता है तो उन्हें सर्वप्रथम अपने शैक्षणिक संस्थान में सम्पर्क कर उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निवेदन करना होगा।
ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने हेतु दिशा-निदेश
सर्वप्रथम http:\\hte.rajasthan.gov.in वेबसाइट खोले एवं Online Scholarship लिंक पर करें, तदुपरान्त अपना SSO ID बनाने हेतु Janaadhar / Gmail Id द्वारा Register करें।
Registration करने के बाद अपनी Profile को Edit करें और निम्न विवरण भरें
- आपका नाम
- जन्म दिनांक
- मोबाइल नम्बर
- जीमेल आईडी
- पत्ता
- जन आधार
- आधार कार्ड
Register होने के उपरान्त CITIZEN APP में SCHOLARSHIP(CE) आइकॉन पर क्लिक करें
अगर आप अपनी SSO ID से फॉर्म अप्लाई कर रहें है तो STUDENT/छात्र पर क्लिक करें।
जिसके लिए आप छात्रवृति / स्कूटी का फॉर्म अप्लाई कर रहें है उसके नाम पर क्लिक करें और उसका 12 अंको का आधार नम्बर भरें।
अपने आधार का मोबाइल ऑटीपी / अंगुली की छाप या आँख की पुतली द्वारा आधार प्रमाणन / ई-केवाईसी करें।
तत्पश्चात अपनी प्रोफाइल अपडेट करें तथा सम्बंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर सेव करें
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