योजना का नाम- सहरिया छात्र/छात्राओं को बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता

उद्देश्य-

         योजना का मूल उद्देश्य सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्रा राजकीय सेवा में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी रख सके, इसके लिए इन छात्र-छात्राओं को छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति (स्टाईफण्ड) शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

     योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

पात्रता-

  1. छात्र-छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  2. छात्र-छात्रा राजकीय / गैर राजकीय बी.एड प्रशिक्षण संस्थान में नियमित प्रशिक्षणार्थी होना चाहिए।
  3. छात्र-छात्रा के माता/पिता / अभिभावक / संरक्षक / आयकर दाता न हो।
  4. जो छात्र-छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
  5. वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
  6. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

देय लाभ-

            योजना के अंतर्गत सहरिया बी.एड प्रशिक्षणार्थी को कॉलेज फीस व पुस्तकें क्रय हेतु 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष- 30,000/- रुपये एवं द्वितीय वर्ष 30,000/-/ रुपये तथा कक्षा 12वीं के पश्चात् 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष 15,000/-रुपये, द्वितीय वर्ष 15,000/- रुपये, तृतीय वर्ष 15,000/- रुपये एवं चर्तुथ वर्ष 15,000/- रुपये।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र /दस्तावेज-

  1. छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय ६ घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
  2. छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति। 3. अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद

आवेदन की प्रक्रिया-

  1. सहरिया छात्र/छात्राओं को बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता के लिए हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरे जायेंगें।
  2. आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
  3. पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन करें।
  4. ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गहन जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
  5. स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं / विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।

भुगतान प्रक्रिया-

                      स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।

छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया -

                                      संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।

नोटः- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।

 

आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE, Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

नोट:- जिन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित विश्वविद्य ालय / महाविद्यालय की होगी।