राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
क्रमांकः- एफ 97(18) खा.वि./ एनएफएसए / सब्सिडी / 2024              दिनांक : 08.2024
दिशा-निर्देश
1. योजना का नाम इस योजना का नाम "रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना" होगा।
2. पात्रता :- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार पात्र होंगे।
3. योजना को लागू करने की तिथि यह योजना दिनाक 01.09.2024 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।
4. नोडल विभाग :- इस योजना का नोडल विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान होगा।
5. अनुदान राशि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को माह में अधिकतम एक गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सब्सिडी योजनान्तर्गत देय सब्सिडी उपरान्त मात्र रू. 450/- में देय होगा।
स्पष्टीकरण (क):- योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को गैस सिलेण्डर निर्धारित राशि जमा कर गैस एजेन्सी से डिलीवरी प्राप्त करने पर रू. 450/- से अधिक भुगतान की गई अन्तर राशि परिवार के मुखिया के जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा करायी जाएगी।
स्पष्टीकरण (ख):- योजना में माह की गणना माह की प्रथम तारीख से अंतिम तारीख तक की जाएगी। उदाहरणतः उपभोक्ता द्वारा 1 जनवरी को एक गैस सिलेण्डर एवं 31 जनवरी को दूसरा गैस सिलेण्डर की डिलीवरी ली गयी है तो एक सिलेण्डर के लिए ही अनुदान देय होगा। यदि प्रथम गैस सिलेण्डर 29 जनवरी को, द्वितीय गैस सिलेण्डर 2 फरवरी को एवं तीसरा सिलेण्डर 21 मार्च को डिलीवर किया गया है तो प्रति माह एक गैस सिलेण्डर हेतु अनुदान देय होगा।
6. पंजीकरण (सीडिंग) की प्रक्रिया: रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनके द्वारा ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। ऐसे परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राशन कार्ड को एलपीजी आई.डी व जनाधार से सीडिंग करवाये जाने पश्चात ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो पायेगा।
वर्तमान में सीडिंग का कार्य ई-मित्र व उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित पोस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के लाभ हेतु उपभोक्ता को नजदीकी ई-मित्र या उचित मूल्य दुकानों पर जाकर सीडिंग करवाये जाने का प्रावधान उपलब्ध करवाया जा चुके हैं।
स्पष्टीकरण दिनांक 01 सितम्बर से पूर्व या सितम्बर माह में पंजीयन (एलपीजी आई.डी को ई-केवाईसी तथा जनाधार सीडिंग) कराने पर योजना का लाभ सितम्बर माह से तथा किसी आगामी माह में पंजीयन कराने पर उस माह से गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी का लाभ देय होगा।
 
7. सब्सिडी हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों द्वारा पंजीयन करवाये जाने के पश्चात गैस कम्पनियों से प्राप्त ट्राजेक्शन डाटा के आधार पर माह में एक बार मासिक आधार पर अन्तर राशि (सभी स्रोत्रों से प्राप्त सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) उपभोक्ता के जनाधार से लिंक बैंक खातें मे स्वतः जमा कर दी जावेगी।
 
. मॉनिटिरिंग एवं पर्यवेक्षणः योजना की प्रभावी मॉनिटिरिंग एवं पर्यवेक्षण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी।
 
9. निरीक्षणः- विभाग के जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों, प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा प्रतिमाह लाभ प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों का रेन्डमली निरीक्षण किया जाकर गैस सिलेण्डर का सही उपयोग होने का सत्यापन किया जाएगा।
 
  • योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेण्डरों का घरेलू उपभोग नहीं कर व्यवसायिक उपयोग पाये जाने अथवा अन्य किसी के द्वारा सब्सिडी सिलेण्डर के उपयोग पाये जाने पर विभागीय नियमों के तहत कार्यवाही के साथ भविष्य में प्राप्त होने वाली सब्सिडी से वंचित किया जा सकेगा।
  • किसी क्षेत्र विशेष में गैस सिलेण्डरों को असामान्य उपयोग की स्थिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग / संबधित गैस कम्पनियों एवं जिला रसद अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
  • गैस एजेन्सी द्वारा गैस सिलेण्डर की डिलीवरी संबंधित उपभोक्ता को करनी होगी। निरीक्षण के दौरान योजना के लाभार्थियों के अलावा किसी अन्य उपभोक्ता को गैस एजेन्सी द्वारा सब्सिडी सिलेण्डर डिलीवरी करते पाये जाने पर संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ भी प्रचलित नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु खाद्य विभाग की भूमिका के मुख्य बिन्दू :-

  • माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा-2024-25 की समयबद्ध पालना के क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। इस क्रम में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को रु. 450 में एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों को समय पर प्राप्त हो सके, इस हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा विभाग के लिये DOIT द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन / पोर्टल जिसका भुगतान के लिय IFMS पोर्टल से इन्टीग्रेशन होगा के द्वारा योजना के क्रियान्वयन सुचारू मॉनीटरिंग एवं सफल संचालन हेतु कार्य किया जावेगा।
  • योजना के संचालन हेतु खाद्य विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) होंगे। योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) विभाग में पदस्थापित एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / प्रोग्रामर की सहायता से योजना का संचालन करेंगे।
  • प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / प्रोग्रामर की सहायता से गैस कम्पनियों से लाभार्थियों का मास्टर डेटा प्राप्त किया जावेगा तथा प्रभारी अधिकारी (OIC) के डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से योजना हेतु विभाग के लिये DOIT द्वारा बनाये गये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन / पोर्टल (जनाधार डी.बी.टी एप्लीकेशन) पर अपलोड किया जायेगा।
  • गैस कम्पनियों द्वारा प्रत्येक माह की 1 से माह की अन्तिम दिनांक तक योजनान्तर्गत लाभान्वित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को वितरित एल.पी.जी सिलेण्डर का मास्टर डेटा Excel Sheet में आगामी माह की 02 तारीख तक DOIT द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जायेगा।
  • गैस कम्पनियों द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों का डेटा श्रेणीवार व जिलेवार तैयार किया जावेगा जो कि Excel Format में होगा। उक्त Excel Sheet के कॉलम में जिलेवार लाभान्वित उपभोक्ता की कैटेगरी (उज्ज्वला / बीपीएल / एनएफएसए), एल.पी.जी. आई.डी. नं., भारत सरकार द्वारा दी गयी मार्केट एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी तथा उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये Invoice Amount का इन्द्राज किया जावेगा।
  • किसी एक कम्पनी से प्राप्त सूची (Excel Sheet/Portal/API) के अनुसार सब्सिडी राशि की गणना उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं व चयनित बीपीएल के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों उपभोक्ताओं के संदर्भ में अलग-अलग की जावेगी।
  • खाद्य विभाग का प्रभारी अधिकारी (OIC) विभाग में पदस्थापित प्रोग्रामर की सहायता से गैस कम्पनियों द्वारा प्रेषित Excel Sheet/Portal/API डेटा को प्राप्त करेगा। प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा उक्त डाटा को प्रोग्रामर की सहायता से कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हुए Excel Sheet/Portal/API के Right में एक नया कॉलम बनाकर फार्मूले के अनुसार (उज्ज्वला परिवार के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्केट सब्सिडी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला सब्सिडी व रू. 450 को कम करते हुए तथा बी.पी.एल परिवार के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्केट सब्सिडी व अन्य सभी सब्सिडी तथा रू. 450 को कम करते हुए) देय सब्सिडी राशि की गणना निम्न फार्मूले अनुसार की जायेगी।
  • Subsidy Calculation Formula
  • 1. For PMUY
  • Subsidy Amount = Cylinder Cost - (Market Subsidy + PMUY Subsidy + Rs.450)
  • 2. For BPL and other NFSA beneficiaries

Subsidy Amount = Cylinder Cost - (Market Subsidy + Rs.450)

  • उपभोक्ता को देय सब्सिडी की गणना उपरान्त उक्त Excel Sheet/Portal/API को योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से अपलोड किया जावेगा।
  • खाद्य विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड सब्सिडी राशि के डेटा सत्यापन (Validation) व दोहरा भुगतान सम्बंधित जांच जनाधार डी.बी.टी इंजन पोर्टल के माध्यम से कर एल.पी.जी. आई.डी.नं. के आधार पर योजनान्तर्गत लाभान्वित उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि उपलब्ध करवायी जावेगी।
  • उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के वे लाभार्थी जिनके खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरित हो गयी है की सूची का संधारण पोर्टल पर किया जावेगा।
  • खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा उज्ज्वला योजना एवं चयनित बी.पी.एल. के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के वे लाभार्थी जिनके खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरित नहीं हो पायी है कि सूची जनाधार पोर्टल से प्राप्त की जावेगी। सब्सिडी प्राप्त नहीं होने के कारण का निराकरण सम्बंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय के माध्यम से 15 दिवस में करवाकर पुनः सब्सिडी की राशि हस्तान्तरण के लिये उक्त सूची पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।
  • लाभार्थियों को डी.बी.टी के माध्यम से राशि हस्तान्तरित किये जाने के लिये विभाग के पोर्टल का IFMS पोर्टल से इन्टीग्रेशन होगा। IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑटो बिल जनरेट कर भुगतान की गयी राशि के लेखे IFMS पोर्टल के माध्यम से अन्य बिलों के समान ही संकलित कर महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान को ऑटो प्रेषित किये जायेंगे।
  • खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा योजना के सम्पूर्ण रिकॉर्ड का संधारण किया जावेगा एवं महालेखाकार कार्यालय व आन्तरिक निरीक्षण विभाग द्वारा चाहे जाने पर ऑडिट के लिये उपलब्ध करवाया जावेगा।
  • यदि एल.पी.जी कम्पनियों से निर्धारित तिथि पर सूची Excel Sheet/Portal/API (Master Data) में प्राप्त नहीं होती है तो सिस्टम द्वारा एल.पी.जी कम्पनियों को मैसेज (Message) अलर्ट प्रेषित किया जायेगा।
  • यदि एल.पी.जी कम्पनियों से निर्धारित तिथि के दो दिवस पश्चात् भी सूची / Excel Sheet/Portal/API (Master Data) से प्राप्त नहीं होती है तो दूसरा मैसेज (Message) कम्पनी के उच्च अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC), अतिरिक्त खाद्य आयुक्त व प्रमुख शासन सचिव महोदय को प्रेषित किया जायेगा।
  • रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के निर्बाध संचालन हेतु विभागीय स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसके दिशा-निर्देश विस्तृत रूप से पृथक से जारी किये जायेंगे।

11. जिला रसद अधिकारी कार्यालयों (DSO) की भूमिकाः -

  • योजनान्तर्गत प्राप्त सब्सिडी के सिलेण्डर का लाभार्थियों द्वारा सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं के सम्बन्ध में रेन्डेमली (Randomly) जांच की जायेगी।
  • सम्बंधित जिले के जिला रसद अधिकारी को विभाग के पोर्टल के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशों अनुसार ऑटोमेटिक जनरेट मैसेज (Message) प्रेषित किया जायेगा।
  • इस तरह का मैसेज (Message) योजना की सम्पूर्ण अवधि में प्रतिमाह प्रेषित किया जायेगा।
  • अगले माह में पूर्व में प्रेषित उपभोक्ताओं की आई.डी को मैसेज (Message) में शामिल नहीं किया जायेगा।
  • लाभान्वित उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी राशि हस्तान्तरित नहीं होने की स्थिति में यदि किसी कारण से योजना की सब्सिडी राशि लाभान्वित उपभोक्ता के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं होती है तो पोर्टल पर उक्त कारणों का अंकन स्पष्ट जिलेवार व योजनावार दिखाई देगा।
  • विभाग जिलेवार प्राप्त सूची को सम्बंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित करेगा की सब्सिडी राशि हस्तान्तरित नहीं होने के कारणों का निस्तारण 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे।
  • जिला रसद अधिकारी उक्त सूची के आधार पर निस्तारण कर सूची को पुनः विभाग को प्रेषित करेगा।
  • जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त उक्त सूची को विभाग का प्रभारी अधिकारी (OIC) चैक करने के उपरान्त डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से पुनः पोर्टल पर अपलोड करेगा।

12. बिल बनाने की प्रक्रियाः-

  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / प्रोग्रामर की सहायता से जनाधार डी.बी.टी इंजन पर लाभार्थियों को देय सब्सिडी का डाटा डिजीटल सिग्नेचर (DSC) के जरिये अपलोड किया जावेगा।
  • DOIT द्वारा विकसित पोर्टल पर डाटा जनाधार डी.बी.टी के माध्यम से प्रोसेस कर जो किसी को भी दृश्य (विजीबल) नहीं होगा। बिल बनाने हेतु डेटा आई.एफ.एम.एस पोर्टल पर प्रेषित किया जावेगा।
  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा योजना अन्तर्गत उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल श्रेणी के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के जनाधार से लिंक खाते में देय सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण DBT के जरिये ऑटो बिल बनाने के लिए IFMS पोर्टल पर सर्वर सर्टिफिकेशन किया जावेगा।
  • बिल बनाने का कार्य IFMS पोर्टल पर होगा जो ऑटोप्रोसेस होगा और किसी को दृश्य नहीं होगा।
  • IFMS पोर्टल पर आटो बिल बनाकर कोषालय को प्रेषित किया जायेगा। कोषालय द्वारा बिल को भुगतान हेतु पारित कर ईसीएस के माध्यम से योजना के लाभार्थी परिवार के मुखिया के जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
  • योजनान्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा IFMS पोर्टल पर सर्वर सर्टिफिकेशन वित्त विभाग की पूर्व सहमति से किया जायेगा।
  • योजनान्तर्गत तीनों बजट मदों में राशि जिस अनुपात में वित विभाग द्वारा योजना के लिये विभाग की प्रावधित की गयी है. उसी अनुपात में तीनों एल.पी.जी कम्पनियों से प्राप्त राशि के बिल बनाये जायेगें तथा उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं एवं चयनित बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल अलग-अलग बनाये जायेंगे।
  • उज्ज्वला योजना व चयनित बीपीएल के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी राशि के तीनों बजट मदों में आवंटित राशि के अनुपात में आनुपातिक आधार पर पृथक-पृथक बिल बनाये जायेंगे।
  • इस प्रकार एक एलपीजी कम्पनी के नियमानुसार बिल तैयार होंगे व समस्त तीनों एल.पी.जी कम्पनियों के आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण बिल तैयार करने होगे जो कि उज्ज्वला योजना व चयनित बीपीएल के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के उपभोक्ताओं हेतु अलग-अलग बजट मदों से तैयार किये जावेंगे।

13. वित्त / लेखा शाखा हेतु निर्देशः-

            विभागीय लेखा शाखा रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना हेतु बजट की सुनिश्चितता हेतु समयबद्ध आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेगी तथा प्रतिमाह IFMS के माध्यम से DBT राशि हस्तांतरण हेतु जनित समस्त बिलों के अनुसार DBT होने की सुनिश्चितता करते हुए निरंतर IFMS से समन्वय करते हुए समस्त पात्र लाभार्थियों की डीबीटी राशि हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे।

14. DOIT की भूमिकाः-

  • खाद्य विभाग के एनालिस्ट कम प्रोग्रामर द्वारा Excel Sheet में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के लाभार्थियों को देय सब्सिडी का अंकन एवं प्रमाणीकरण कर DOIT के पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी द्वारा Digital Signature / आधार बेस e-Sign किया जावेगा।
  • भुगतान से पूर्व DOIT पोर्टल द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि एक उपभोक्ता को एक माह में एक सिलेण्डर की ही सब्सिडी राशि हस्तान्तरित हो साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर / ई-केवाईसी तथा जनाधार सीडिंग में रजिस्टर्ड / किया हुआ हों।
  • सब्सिडी की राशि हस्तान्तरण अफसल होने की सूचना मैसेज (SMS) के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। इस सूचना का प्रारूप (टेम्पलेट) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के योजना प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा DOIT को उपलब्ध करवाया जावेगा।
  • रसोई गैस सिलेण्डर योजना के निर्बाध संचालन हेतु खाद्य विभाग व OMC's के समन्वय से पोर्टल/एपीआई की क्रियान्वित सुनिश्चित करावें। उक्त दिशा-निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।