विभिन्न पासपोर्ट सेवाएं हैं:
आवेदक को नई श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा, यदि उनके पास पहले कोई साधारण पासपोर्ट नहीं था, भले ही उनके पास वर्तमान में आधिकारिक / राजनयिक पासपोर्ट हो।
राजनयिक पासपोर्ट के लिए आवेदकों को नई श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा यदि उनके पास पहले कोई आधिकारिक / राजनयिक पासपोर्ट नहीं था, भले ही उनके पास वर्तमान में साधारण पासपोर्ट हो।
- ताजा पासपोर्ट जारी करना: यदि आप लागू श्रेणी में पहली बार आवेदन करते हैं तो आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- पासपोर्ट का पुन: निर्गम: यदि आप निम्नलिखित में से किसी भी कारण से मौजूदा पासपोर्ट के बदले एक और पासपोर्ट चाहते हैं तो आप पासपोर्ट के पुन: जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- मौजूदा व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तन.
- वैधता 3 साल के भीतर समाप्त हो गई है या अगले 10 वर्षों के भीतर समाप्त होने वाली है।
- वैधता 3 साल से अधिक समय पहले समाप्त हो गई थी।
- पृष्ठों की थकावट।
- क्षतिग्रस्त पासपोर्ट।
- पासपोर्ट खो गया।
- विविध सेवा:
- पुलिस मंजूरी प्रमाण पत्र (पी सी सी) जारी करना
- ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन: अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा संरक्षण (सीबीपी) ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) के साथ नामांकित भारतीय नागरिकों के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन करना। विवरण के लिए लिंक (https://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry/international-arrangements/global-entry-indian-citizens) देखें
- समर्पण प्रमाण पत्र: भारतीय नागरिकता के त्याग और विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में अपना पासपोर्ट आत्मसमर्पण करने वाले आवेदकों को जारी किया जाता है।
- नियंत्रण रेखा (एल ओ सी परमिट): जम्मू और श्रीनगर में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा एल ओ सी परमिट जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के उन निवासियों को जारी किए जाते हैं जो वैध कारणों से नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) के पार रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं।
- पहचान का प्रमाण पत्र: भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों सहित राज्यहीन व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

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