भारत में निम्नलिखित तीन प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं:
- साधारण पासपोर्ट: एक साधारण पासपोर्ट में 36/60 पृष्ठ होते हैं। आम तौर पर, वयस्कों के लिए यह जारी करने की तारीख से 10 साल के लिए वैध होता है और इसे फिर से जारी किया जा सकता है। नाबालिगों के पासपोर्ट के लिए, वैधता पांच साल या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक सीमित है।
- राजनयिक पासपोर्ट: भारत सरकार द्वारा अधिकृत नामित सदस्यों को जारी किया जाता है।
- आधिकारिक पासपोर्ट: नामित सरकारी कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किया जाता है जो विशेष रूप से आधिकारिक असाइनमेंट पर विदेश में प्रतिनियुक्त सरकार द्वारा अधिकृत है।

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