जी हॉ, बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे के माता-पिता या संरक्षक द्वारा रजिस्ट्रार को लिखित या मौखिक इत्तिला देने पर जन्म के रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 1 वर्ष तक नि:शुल्क एवं उसके पश्चात् 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5/- का शुल्क देकर नाम जुड़वाया जा सकता है एवं नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, 15 वर्ष के पश्चात् नाम जुड़वाने का अधिनियम में प्रावधान नहीं है।