जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 20(2)-॥ के तहत ऐसे बालक जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं उसके माता-पिता बालक के जन्म का भारत में रजिस्ट्रीकरण कराना चाहते है और इस इरादे से आए हो कि उन्हें अब भारत में ही रहना है तो वे भारत आने कि तिथि से 60 दिन के अन्दर जन्म का रजिस्ट्रीकरण करवा सकते है, यदि 60 दिन में रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया गया है तो विलम्ब से पंजीयन की सामान्य प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाकर रजिस्ट्रीकरण करवाया जा सकेगा।