क्या कोई ऐसा व्यक्ति/किसान जिसके पास अपने नाम पर ज़मीन नहीं है, लेकिन वह अपने पिता/पुरखों की ज़मीन पर खेती कर रहा है, वह पीएम किसान स्कीम के तहत फ़ायदा पाने के लिए एलिजिबल है?
नहीं। ज़मीन उसके अपने नाम पर होनी चाहिए। अगर ज़मीन का मालिकाना हक उसके नाम पर सक्सेशन के कारण ट्रांसफ़र हो गया है, तो वह पीएम किसान स्कीम के लिए एलिजिबल होगा।
नई टिप्पणी जोड़ें