नहीं। ज़मीन उसके अपने नाम पर होनी चाहिए। अगर ज़मीन का मालिकाना हक उसके नाम पर सक्सेशन के कारण ट्रांसफ़र हो गया है, तो वह पीएम किसान स्कीम के लिए एलिजिबल होगा।