अस्पताल द्वारा विकलांगता मूल्यांकन के आधार पर पात्र व्यक्ति को विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी ​​कार्ड जारी किया जाता है। विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी ​​कार्ड जारी करना विकलांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश संख्या 1338 (ई) दिनांक 12.03.2024 में दिए गए प्रावधानों के अधीन है। यदि कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अस्पताल में नामित प्राधिकारी के पास अपनी शिकायत उठा सकते हैं या मामले को अस्पताल में उच्च प्राधिकारी या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के पास बढ़ाया जा सकता है।