डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड, हॉस्पिटल द्वारा डिसेबिलिटी असेसमेंट के आधार पर योग्य व्यक्ति को जारी किया जाता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड जारी करना, डिसेबिलिटी असेसमेंट गाइडलाइंस नंबर 1338 (E) तारीख 12.03.2024 में दिए गए नियमों के अधीन है। अगर आवेदक हॉस्पिटल के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो UDID कार्ड जारी होने के 90 दिनों के अंदर अपील अथॉरिटी में अपील फाइल की जा सकती है। हर हॉस्पिटल को RPwD एक्ट, 2016 के सेक्शन 59 के अनुसार अपील अथॉरिटी तय करनी होती है। अपील UDID पोर्टल के ज़रिए की जा सकती है, बशर्ते, अपील अथॉरिटी को राज्य द्वारा पोर्टल पर मैप किया गया हो। अगर यह UDID पोर्टल पर मैप नहीं है, तो अपील अथॉरिटी का फिजिकल मैकेनिज्म लागू होगा।