डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड राज्य/UT सरकार द्वारा बताए गए तय हॉस्पिटल से जारी किया जाता है। सलाह दी जाती है कि आप अपनी एप्लीकेशन जमा करते समय जिस हॉस्पिटल को चुना है, वहीं जाएं। जिस हॉस्पिटल में डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा, उसकी डिटेल्स भी एकनॉलेजमेंट स्लिप पर दी गई हैं। अगर हॉस्पिटल बिना किसी सही वजह के UDID कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने में देरी करता है, तो यह मामला हॉस्पिटल में ऊपर के अधिकारी या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़/या राज्य/UT के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास उठाया जा सकता है।