ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेज में उच्च श्रेणी की शिक्षा की पीएम यशस्वी केंद्रीय क्षेत्र योजना
एनएसपी पर योजनाएं
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं
योजना की अंतिम तिथि
31-10-2024
सुधार की अंतिम तिथि
15-11-2024
संस्थान सत्यापन की अंतिम तिथि
15-11-2024
DNO / SNO / MNO सत्यापन की अंतिम तिथि :
30-11-2024
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:
(i) वे ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्र जिनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक है और जिन्होंने संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य चयन मानदंडों के अनुसार किसी अधिसूचित संस्थान में पूर्णकालिक निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है, वे पाठ्यक्रम के लिए संस्थान को आवंटित छात्रवृत्तियों (स्लॉट) की संख्या की सीमा तक योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
(ii) यदि प्रवेश पाने वाले पात्र छात्रों की संख्या संस्थान को आवंटित स्लॉट की संख्या से अधिक है, तो छात्रवृत्ति अनुलग्नक-II में उल्लिखित पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश मानदंडों के आधार पर अंतर-मेरिट सूची में शीर्ष छात्रों तक ही सीमित होगी। हालांकि, यदि किसी संस्थान में अंतिम उपलब्ध स्लॉट के लिए समान अंकों वाले एक से अधिक छात्र हैं, तो कम पारिवारिक आय वाले छात्र को वरीयता दी जानी चाहिए। संस्थान में प्रवेश पाने वाले ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी श्रेणी के शेष छात्र राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) के लिए पात्र होंगे, बशर्ते ऐसे छात्र उक्त योजना के तहत अन्यथा पात्र हों।
(iii) यदि संस्थान पाता है कि प्रथम वर्ष में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या उसे आवंटित स्लॉट की संख्या से कम है, तो शेष स्लॉट पिछले वर्ष के परिणाम की पारस्परिक योग्यता के आधार पर दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष आदि में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को आवंटित किए जा सकते हैं, तथा उन्हें वरीयता दी जा सकती है, जिनके पास अपने संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक वर्ष शेष हैं, अर्थात, दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों की तुलना में वरीयता दी जाएगी।
(iv) संस्थान को आवंटित स्लॉट का तीस प्रतिशत (30%) पात्र छात्राओं के लिए उनकी पारस्परिक योग्यता के अनुसार आरक्षित किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में छात्राओं की अनुपस्थिति में, स्लॉट उनकी पारस्परिक योग्यता के अनुसार पात्र छात्रों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।
(v) हालांकि, ऊपर उल्लिखित 30% स्लॉट में वे छात्राएं शामिल नहीं होंगी, जिन्हें संस्थान के ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी विद्यार्थियों की समग्र योग्यता सूची में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है।
(vi) इस योजना का लाभ एक परिवार में 2 से अधिक भाई-बहनों को नहीं दिया जाएगा। छात्र को संस्थान को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार का तीसरा भाई/बहन नहीं है।
(vii) यदि छात्र अगले सेमेस्टर/कक्षा में पदोन्नत होने में विफल रहता है तो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी।
(viii) चूंकि यह निधि मुख्य रूप से ओबीसी के लिए निर्धारित है, इसलिए योजना के तहत विचार करते समय ओबीसी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
(ii) यदि प्रवेश पाने वाले पात्र छात्रों की संख्या संस्थान को आवंटित स्लॉट की संख्या से अधिक है, तो छात्रवृत्ति अनुलग्नक-II में उल्लिखित पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश मानदंडों के आधार पर अंतर-मेरिट सूची में शीर्ष छात्रों तक ही सीमित होगी। हालांकि, यदि किसी संस्थान में अंतिम उपलब्ध स्लॉट के लिए समान अंकों वाले एक से अधिक छात्र हैं, तो कम पारिवारिक आय वाले छात्र को वरीयता दी जानी चाहिए। संस्थान में प्रवेश पाने वाले ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी श्रेणी के शेष छात्र राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) के लिए पात्र होंगे, बशर्ते ऐसे छात्र उक्त योजना के तहत अन्यथा पात्र हों।
(iii) यदि संस्थान पाता है कि प्रथम वर्ष में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या उसे आवंटित स्लॉट की संख्या से कम है, तो शेष स्लॉट पिछले वर्ष के परिणाम की पारस्परिक योग्यता के आधार पर दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष आदि में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को आवंटित किए जा सकते हैं, तथा उन्हें वरीयता दी जा सकती है, जिनके पास अपने संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक वर्ष शेष हैं, अर्थात, दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों की तुलना में वरीयता दी जाएगी।
(iv) संस्थान को आवंटित स्लॉट का तीस प्रतिशत (30%) पात्र छात्राओं के लिए उनकी पारस्परिक योग्यता के अनुसार आरक्षित किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में छात्राओं की अनुपस्थिति में, स्लॉट उनकी पारस्परिक योग्यता के अनुसार पात्र छात्रों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।
(v) हालांकि, ऊपर उल्लिखित 30% स्लॉट में वे छात्राएं शामिल नहीं होंगी, जिन्हें संस्थान के ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी विद्यार्थियों की समग्र योग्यता सूची में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है।
(vi) इस योजना का लाभ एक परिवार में 2 से अधिक भाई-बहनों को नहीं दिया जाएगा। छात्र को संस्थान को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार का तीसरा भाई/बहन नहीं है।
(vii) यदि छात्र अगले सेमेस्टर/कक्षा में पदोन्नत होने में विफल रहता है तो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी।
(viii) चूंकि यह निधि मुख्य रूप से ओबीसी के लिए निर्धारित है, इसलिए योजना के तहत विचार करते समय ओबीसी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
एनएसपी हेल्पडेस्क
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