योजना का नाम जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
उद्देश्य -
राजस्थान राज्य की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करना व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
पात्रता:-
- छात्रा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- छात्रा निजी / राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत् हो।
- छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक / पति आयकर दाता न हो।
- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अंतराल (गेप) नहीं होना चाहिए।
- जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।
देय लाभ:-
जनजाति छात्राएं जो महाविद्यालय में अध्ययनरत् है उन्हें निरन्तर अध्ययन हेतु 500/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु 5000/- रुपये (अधिकतम) आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जायेगी।
आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेजः-
- गरीबी रेखा से ऊपर के छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक / संरक्षक / आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
- छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
- अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद
आवेदन की प्रक्रिया -
- जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता हेतु प्रति शैक्षणिक वर्ष में आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरे जायेंगें।
- आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं ।
- पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गहन जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं / विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।
भुगतान प्रक्रिया-
स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।
छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया -
संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।
नोटः- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।
सम्पर्क सूत्र- सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।
हिस्सा (भारत सरकार / राजस्थान सरकार):- 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार
Add New Comment