हाँ, जन आधार एनरोलमेंट/एडिटिंग के लिए परिवार के मुखिया और 5 साल से ज़्यादा उम्र के सदस्यों के लिए जन आधार में आधार e-KYC करना ज़रूरी है। 5 साल से कम उम्र के सदस्यों को अपना e-KYC बर्थ सर्टिफिकेट (अगर बर्थ सर्टिफिकेट राजस्थान में जारी किया गया है) या आधार e-KYC (अगर बर्थ सर्टिफिकेट राजस्थान राज्य के बाहर जारी किया गया है) के ज़रिए करना चाहिए।
नई टिप्पणी जोड़ें