राजस्थान के सभी निवासी और राज्य सरकार के कर्मचारी (पेंशनर भी) जो राज्य के निवासी नहीं हैं या राज्य के बाहर काम कर रहे हैं, वे जन आधार में एनरोल हो सकते हैं। निवासी का मतलब है वह व्यक्ति जो कम से कम 6 महीने से राज्य में रह रहा हो।