मृतक के दो भिन्न-भिन्न नाम होने पर वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर मूल/प्रथम नाम के बाद उर्फ लगाकर द्वितीय नाम के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।