दुर्घटना में यदि दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना स्थल क्षेत्र में लगने वाले जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है। दुर्घटना स्थल से अस्पताल में ले जाने पर यदि मृत्यु सरकारी अस्पताल में होती है तो उसी सरकारी अस्पताल के उप रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जायेगा व मृत्यु निजी अस्पताल में होने पर उस क्षेत्र में लगने वाले नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/गाम पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा।

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