जन आधार पोर्टल में दी गई MEMBER TRANSFER सुविधा के ज़रिए, मेंबर को एक जन आधार फ़ैमिली से दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बस शर्त यह है कि 5 साल से ज़्यादा उम्र के फ़ैमिली के सभी मेंबर ने जन आधार में अपना आधार e-KYC पूरा कर लिया हो। 5 साल से कम उम्र के मेंबर को बर्थ सर्टिफ़िकेट (अगर बर्थ सर्टिफ़िकेट राजस्थान में जारी हुआ है) या आधार e-KYC (अगर बर्थ सर्टिफ़िकेट राजस्थान के बाहर जारी हुआ है) के ज़रिए अपना e-KYC पूरा करना होगा।

अगर कोई मेंबर 5 साल से कम उम्र का है और उसका eKYC बर्थ सर्टिफ़िकेट का इस्तेमाल करके किया गया है, तो उस मेंबर को ट्रांसफ़र करने के लिए परिवार के मुखिया (HoF) का आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होगा।