जन आधार पोर्टल में दी गई SPLIT सुविधा से परिवार को बांटा जा सकता है। अलग हुए सदस्य/सदस्यों को एक नई जन आधार फ़ैमिली ID दी जाती है, जिसमें उनकी मेंबर ID में कोई बदलाव नहीं होता है।
बशर्ते, अलग हुए सदस्य/सदस्यों में से, या तो अकेला सदस्य या पुराने परिवार का कम से कम एक सदस्य नए परिवार का मुखिया बनने के लिए ज़रूरी सभी शर्तें पूरी करे। साथ ही, 5 साल से ज़्यादा उम्र के सभी परिवार के सदस्यों ने जन आधार में अपना आधार e-KYC पूरा कर लिया हो।
5 साल से कम उम्र के सदस्यों को बर्थ सर्टिफ़िकेट (अगर बर्थ सर्टिफ़िकेट राजस्थान में जारी किया गया है) या आधार e-KYC (अगर बर्थ सर्टिफ़िकेट राजस्थान के बाहर जारी किया गया है) के ज़रिए अपना e-KYC पूरा करना चाहिए। अगर eKYC बर्थ सर्टिफ़िकेट के ज़रिए किया जाता है, तो ऐसे सदस्यों को बांटने के लिए परिवार के मुखिया (HoF) का आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होगा।
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