सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री होने पर एवं वर वधू में से किसी एक की मृत्यु होने कि स्थिति में पुर्नःविवाह का पंजीयन किया जा सकता है।
सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री होने पर एवं वर वधू में से किसी एक की मृत्यु होने कि स्थिति में पुर्नःविवाह का पंजीयन किया जा सकता है।
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