हाँ, लिपिकीय त्रुटी होने पर विवाह पंजीयन अधिकारी को आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जिला रजिस्ट्रार के अनुमोदन उपरांत संशोधन करवाया जा सकता है।