अगर परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाती है, तो परिवार को डेथ सर्टिफिकेट लेते समय जन आधार नंबर देना होगा, ताकि मरे हुए व्यक्ति का नाम अपने आप जन आधार से हट जाए।

अगर डेथ सर्टिफिकेट लेते समय मरे हुए व्यक्ति का जन आधार नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम हटाने के लिए ई-मित्र और SSO के ज़रिए ही एप्लीकेशन देनी होगी। वेरिफिकेशन (पहले और दूसरे लेवल के वेरिफायर से) के बाद, नाम जन आधार से हटाया जा सकता है।

मौत के अलावा बाकी सभी मामलों के लिए, संबंधित दूसरे लेवल के वेरिफायर की सिफारिश के साथ ऑनलाइन रिक्वेस्ट संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजनी होगी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसे अप्रूव/रिजेक्ट कर देंगे।