2024-09-26
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राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति के लिए पात्रता :-
(1) उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रत्येक वर्ग (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला) में प्रथम दस स्थान प्राप्त छात्रों को।
(2) वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रथम पांच स्थान प्राप्त छात्रों को।
(3) प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम दस स्थान प्राप्त छात्रों को।
(4) माध्यमिक परीक्षा में प्रथम पन्द्रह स्थान प्राप्त छात्रों को।
राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति बिल के संबंध में आवश्यक निर्देश-
1. छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक छः माह की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है। अतः अग्रिम अवधि का बिल बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होने पर भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. बिल भेजते समय यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि पूर्व भुगतान की प्राप्ति रसीद बोर्ड कार्यालय को न भेजी हो तो इस बिल के साथ भेज दी जावे।
3. छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में पत्र व्यवहार वित्त अधिकारी के मार्फत करें एवं पत्र व्यवहार का पूर्व पत्र क्रमांक एवं दिनांक का भी उल्लेख अवश्य करें।
4. उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित फोटो प्रति भी संलग्न करें।
राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति के लाभ / फायदे-
1. उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष तक प्रतिमाह 500 रूपये दिये जायेंगे।
2. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष तक प्रतिमाह 500 रूपये दिये जायेंगे।
3. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष तक प्रतिमाह 500 रूपये दिये जायेंगे।
4. माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष तक प्रतिमाह 500 रूपये दिये जायेंगे।
rajeduboard.rajasthan.gov.in
राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति के आवश्यक नियम :-
1. उच्च माध्यमिक परीक्षा / वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के परिणामस्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियां एक वर्ष पश्चात् अगले वर्ष के लिये तभी देय होंगी जब संबंधित अभ्यर्थी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित (विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रहा हो) प्रथम प्रयास में ही सफल होकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक पूर्ण योग में प्राप्त करे।
2. संकाय / पाठ्यक्रम बदलने हेतु किसी कक्षा में, जिसमें वह एक वर्ष पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका है, उसी में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी।
3. उपरोक्त छात्रवृत्ति छात्र को इसी शर्त पर दी जावेगी कि वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन चालू रखे।
4. यदि कोई छात्र पाठ्यचर्या के माध्यम में अपना अध्ययन छोड़ देगा तो जिस तिथि को वह संस्था छोड़ेगा उसी तिथि से उसे छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया जायेगा।
5. छात्रवृत्तियां तभी देय होंगी जब संस्थाओं के प्रधानों की जिनमें छात्रवृत्ति के प्रापक अपना अध्ययन चालू रख रहे हों तथा ऐसे छात्रों के अध्ययन, आचरण और उपस्थिति संबंधी रिपोर्ट संतोषजनक हो। असंतोषजनक रिपोर्ट पर छात्रवृत्ति बंद कर दी जावेगी।
6. प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति बिल प्रपत्र छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित घर के पते पर पंजीकृत डाक से अगले वर्ष जुलाई माह में भिजवाये जाते हैं जिन्हें छात्र जिस शिक्षण संस्थान में वर्तमान में अध्ययनरत हो, उससे अग्रेषित करवाकर तथा इस वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति सहित बोर्ड कार्यालय को भिजवायेंगे।
7 . छात्रवृत्ति राशि का चैक डाक द्वारा उस. शिक्षण संस्था के नाम भिजवाया जाता है जिससे छात्रवृत्ति बिल अग्रेषित होकर प्राप्त हुआ है तथा इसकी सूचना छात्र को घर के पते पर दी जाती है।
Telephone : 91-145-2627454 Fax : 91-145-2420429
E-mail: bserajmer[at]gmail[dot]com

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